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पारिवारिक दोस्त बता हलफनामा दाखिल करने पर तलब
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पारिवारिक दोस्त बता हलफनामा दाखिल करने पर कोर्ट ने किया तलब
प्रयागराज। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में पारिवारिक मित्र बताकर मुकदमे की पैरवी और हलफनामा दाखिल करने वाले दारागंज बड़ी कोठी निवासी किंग साहब को तलब किया गया है। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया कि शपथकर्ता किंग साहब को अदालत केे समक्ष हाजिर किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने बुलंदशहर के नरेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका दहेज उत्पीड़न और मारपीट आदि के आरोपों में बीबी नगर थाने में दर्ज मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ होने पर जब अदालत ने याची के अधिवक्ता से याचिका के शपथकर्ता के बारे में जानकारी मांगी तो वह ठीक से कोई उत्तर नहीं दे सके। शपथपत्र में कहा गया था कि शपथकर्ता याची का पारिवारिक मित्र है और उसकी ओर से पैरवी कर रहा है। अगली सुनवाई पर जब याची के अधिवक्ता ने संपूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया तो उसमें याची नरेंद्र सिंह का हलफनामा लगा था, मगर अदालत द्वारा पूर्व में मांगी गई शपथकर्ता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर कोर्ट ने एसएसपी को शपथकर्ता किंग साहब को अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में पारिवारिक मित्र बताकर मुकदमे की पैरवी और हलफनामा दाखिल करने वाले दारागंज बड़ी कोठी निवासी किंग साहब को तलब किया गया है। कोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया कि शपथकर्ता किंग साहब को अदालत केे समक्ष हाजिर किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने बुलंदशहर के नरेंद्र सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका दहेज उत्पीड़न और मारपीट आदि के आरोपों में बीबी नगर थाने में दर्ज मुकदमे की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। मुकदमे की सुनवाई प्रारंभ होने पर जब अदालत ने याची के अधिवक्ता से याचिका के शपथकर्ता के बारे में जानकारी मांगी तो वह ठीक से कोई उत्तर नहीं दे सके। शपथपत्र में कहा गया था कि शपथकर्ता याची का पारिवारिक मित्र है और उसकी ओर से पैरवी कर रहा है। अगली सुनवाई पर जब याची के अधिवक्ता ने संपूरक शपथपत्र प्रस्तुत किया तो उसमें याची नरेंद्र सिंह का हलफनामा लगा था, मगर अदालत द्वारा पूर्व में मांगी गई शपथकर्ता के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस पर कोर्ट ने एसएसपी को शपथकर्ता किंग साहब को अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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