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हाईवे पर बढ़ रही दुघर्टनाओं पर अथूरिटी को नोटिस
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हाईवे पर बढ़ रही दुघर्टनाओं पर एक्सप्रेस वे को नोटिस
0 जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ रही दुघर्टनाओं को लेकर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अथॉरिटी सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। भारती कश्यप की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया कि पिछले छह वर्षों के दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर दुघर्टनाओं में 705 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीमकोर्ट ने सभी राजमार्गों पर सुरक्षा संबंधी गाइड लाइन का पालन करने का आदेश दिया है। अथॉरिटी सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
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हाईवे पर बढ़ रही दुघर्टनाओं पर एक्सप्रेस वे को नोटिस
0 जनहित याचिका पर हाइकोर्ट ने मांगा जवाब
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बढ़ रही दुघर्टनाओं को लेकर यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से जवाब मांगा है। कोर्ट ने अथॉरिटी सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। भारती कश्यप की जनहित याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याचिका में कहा गया कि पिछले छह वर्षों के दौरान यमुना एक्सप्रेस वे पर दुघर्टनाओं में 705 लोगों की मौत हो चुकी है। सुप्रीमकोर्ट ने सभी राजमार्गों पर सुरक्षा संबंधी गाइड लाइन का पालन करने का आदेश दिया है। अथॉरिटी सुरक्षा मानकों को कड़ाई से लागू नहीं कर रही है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को होगी।
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