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कम की जाए बम्हरौली एअरपोर्ट मार्ग की दूरी
Updated Fri, 07 Sep 2018 02:28 AM IST
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कम की जाए बम्हरौली एयरपोर्ट मार्ग की दूरी
0 हाईकोर्ट ने कहा कि कम दूरी और कम लागत का रास्ता बनाया जा सकता है
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। इलाहाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बम्हरौली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जो मार्ग प्रस्तावित है, वह काफी लंबा है और उसकी लागत भी काफी ज्यादा है। इसकी अपेक्षा छोटा और कम लागत का रास्ता बनाने का विकल्प मौजूद है। कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई पर रेलवे, सेना और एडीए के अधिकारियों को तलब किया है। अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
कोर्ट का कहना था कि एअरपोर्ट तक पहुंचने का मार्ग काफी लंबा है। यदि गूगल मैप की मदद से देखा जाए तो रेलवे पुल से कम दूरी का संपर्क बनाया जा सकता है। यदि ऐसा संभव है तो 15 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। छोटा रास्ता बनाने से समय और लागत दोनों की बचत होगी और इसे कुंभ से पहले आसानी से बनाया जा सकेगा। कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले में अधिकारियोें को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट के निर्माण और तेजी जाने का भी निर्देश दिया है।
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0 हाईकोर्ट ने कहा कि कम दूरी और कम लागत का रास्ता बनाया जा सकता है
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। इलाहाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि बम्हरौली एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जो मार्ग प्रस्तावित है, वह काफी लंबा है और उसकी लागत भी काफी ज्यादा है। इसकी अपेक्षा छोटा और कम लागत का रास्ता बनाने का विकल्प मौजूद है। कोर्ट ने इस पर विचार करने के लिए अगली सुनवाई पर रेलवे, सेना और एडीए के अधिकारियों को तलब किया है। अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
कोर्ट का कहना था कि एअरपोर्ट तक पहुंचने का मार्ग काफी लंबा है। यदि गूगल मैप की मदद से देखा जाए तो रेलवे पुल से कम दूरी का संपर्क बनाया जा सकता है। यदि ऐसा संभव है तो 15 किलोमीटर लंबा मार्ग बनाने का कोई औचित्य नहीं है। छोटा रास्ता बनाने से समय और लागत दोनों की बचत होगी और इसे कुंभ से पहले आसानी से बनाया जा सकेगा। कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले में अधिकारियोें को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट के निर्माण और तेजी जाने का भी निर्देश दिया है।
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