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बायो मेडिकल कचरे पर मुख्य सचिव से जवाब तलब
Updated Thu, 20 Jul 2017 08:42 PM IST
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बायोमेडिकल कचरे पर मुख्य सचिव से जवाब तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण में तय गाइड लाइन का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने इस बाबत मुख्य सचिव के हलफनामे में असंतोष जाहिर करते हुए आदेश का कड़ाई से पालन करने और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगते हुए पूछा है कि किस अफसर पर क्या कार्रवाई की गई। प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में अस्पतालों के कचरे का सही प्रबंधन न होने की शिकायत की गई है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल कचरे के निस्तारण में तय गाइड लाइन का पालन करने को कहा है। कोर्ट ने इस बाबत मुख्य सचिव के हलफनामे में असंतोष जाहिर करते हुए आदेश का कड़ाई से पालन करने और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगते हुए पूछा है कि किस अफसर पर क्या कार्रवाई की गई। प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिसनर्स एसोसिएशन की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ ने यह आदेश दिया है। याचिका में अस्पतालों के कचरे का सही प्रबंधन न होने की शिकायत की गई है।