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निजी एअर लाइंस का पक्ष भी सुनेगा हाईकोर्ट

Thu, 06 Jul 2017 10:07 PM IST
Updated Thu, 06 Jul 2017 10:07 PM IST
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निजी एअर लाइंस का पक्ष भी सुनेगा हाईकोर्ट
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का मामला
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निजी एयर लाइंस का पक्ष भी सुनेगा हाईकोर्ट
0 इलाहाबाद से उड़ान शुरू करने के लिए प्राइवेट कंपनियों को पक्षकार बनाने का निर्देश
0 एयरपोर्ट अथॉरिटी को अतिरिक्त भूमि के लिए प्रस्ताव देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। इलाहाबाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने और यहां से प्राइवेट एअर लाइंस की उड़ान शुरू करवाने के लिए हाईकोर्ट प्राइवेट कंपनियों का पक्ष भी सुनेगा। कोर्ट ने इस मामले पर दाखिल जनहित याचिका में प्राइवेट विमानन कंपनियों को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी निर्देश दिया है कि वह अतिरिक्त भूमि के लिए दो सप्ताह में प्रस्ताव प्रस्तुत करे।
अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र की जनहित याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि निजी एयरलाइंस से जानना आवश्यक है कि यहां से उड़ान शुरू करने के लिए उनकी क्या आवश्यकताएं और शर्तें हैं ताकि उसके अनुरूप हवाई अड्डा बनाने की तैयारी हो। याची की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने पक्ष रखा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिवक्ता ने बताया के बम्हरौली एयरपोर्ट पर आईएलएस लगाने का काम चल रहा है। एनवे को भी बड़ा किया जा रहा है। काम पूरा होने के बाद एयर इंडिया की उड़ानें यहां से शुरू हो सकेंगी और रात में विमानों के उतरने में कोई समस्या नहीं होगी। अथॉरिटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए अधिग्रहीत भूमि के अलावा और जमीन की आवश्यकता बताई है। इस पर कोर्ट ने अथॉरिटी को प्रस्ताव तैयार कर दो सप्ताह में सरकार के पास भेजने का निर्देश दिया है।
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फिलहाल याची की ओर से प्राइवेट एयर लाइंस इंडिगो एयर लाइंस, जेट एयरवेज, स्पाइस जेट, गो एयर, विस्तारा, एयर एशिया इंडिया और एयर कोस्टा को याचिका में पक्षकार बनाया जा रहा है। इन सभी को नोटिस भेजकर अपना पक्ष रखने के लिए कहा जाएगा। मामले की सुनवाई 21 जुलाई को होगी।
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