फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   दो पीड़िताएं कोर्ट में तलिब

दो पीड़िताएं कोर्ट में तलिब

Mon, 25 Feb 2019 09:14 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 25 Feb 2019 09:14 PM IST
विज्ञापन
दो पीड़िताएं कोर्ट में तलिब
सभी केंद्र : गोरखपुर के ध्यानार्थ
विज्ञापन

00000000000000000000

देवरिया शेल्टर होम मामला
00000000000000000

दो पड़िताएं हाईकोर्ट में तलब, रिहा करने की मांग
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने देवरिया शेल्टर होम से जुड़े मामले की दो पीड़िताओं (जिन्होंने घटना की शिकायत की थी) को मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में पेश करने का आदेश दिया है। इनमें से एक लड़की को मुंबई के उस्मान अली ने अपनी बताया है। उसने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि उसकी पत्नी को शेल्टर होम से रिहा कर उसकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया जाए। उस्मान अली ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल की है। जबकि दूसरी पीड़िता के परिवार में हुई घटना के कारण घर जाना चाहती है। इस मामले में तीन पीड़िताओं को हाईकोर्ट के आदेश से अज्ञात स्थान पर रखा गया है ताकि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा न हो। कोर्ट ने कहा है कि यदि संभव हो तो सुनवाई के समय तीसरी पीड़िता की मां को भी हाजिर किया जाए।
मामले की सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति एसएस शमशेरी की पीठ ने एसआईटी को निर्देश दिया है कि वह पीड़िताओं को हाईकोर्ट की संयुक्त निबंधक (न्यायिक)(गोपनीयता) के मार्फत मुख्य न्यायाधीश के चैंबर में हाजिर करें। उस्माल अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब पीड़िताओं को इस अदालत के आदेश से अज्ञात स्थान पर गोपनीय तरीके से रखा गया है और किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है तो फिर याची ने पीड़िता से संपर्क कैसे किया और उससे शादी कब की है। कोर्ट ने जानना चाहा है कि याची मुस्लिम है, उसने बिना धर्म परिवर्तन के पीड़िता से निकाह कैसे किया। कोर्ट ने उस्मान अली की पारिवारिक स्थिति बताने का भी निर्देश दिया है।
विज्ञापन

उस्मान ने अपनी याचिका में कहा है कि उसकी पत्नी बालिग है। इसलिए उसे तलब कर उसकी मर्जी पूछी जाए और उसकी इच्छा के अनुसार उसके पति के साथ जाने दिया जाए। याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed