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शंकराचार्य नरेंद्रानंद को भूमि नहीं देने पर जवाब तलब
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शंकराचार्य नरेंद्रानंद को भूमि नहीं देने पर जवाब तलब
0 नियत स्थान पर जमीन नहीं देने के खिलाफ कोर्ट पहुंचे शंकराचार्य
प्रयागराज। काशी सुमेरू पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को कुंभ मेले में नियत स्थान पर भूमि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कुंभ मेला प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई पांच फरवरी को होगी। स्वामी नरेंद्रानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता विजयचंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पूर्व में जिस स्थान पर स्वामी नरेंद्रानंद को भूमि दी जाती रही है, वह इस बार स्वामी निश्चलानंद को दे दी गई है। याचिका दाखिल करने पर याची को सेक्टर-14 में जमीन दी गई, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने जानना चाहा की आधा मेला बीत जाने के बाद क्या अनुतोष दिया जा सकता है। इस पर अधिवक्ता का कहना था कि अगले वर्ष याची को संगम लोअर मार्ग पर भूमि दी जाए। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से जवाब आने के बाद अगली तारीख पर इस मसले पर विचार किया जाएगा। कुंभ मेला प्राधिकरण का कहना था कि याची को जमीन दी गई थी, मगर उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया। जिस स्थान पर जमीन मांगी जा रही है, वहां अब भूमि उपलब्ध नहीं है।
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0 नियत स्थान पर जमीन नहीं देने के खिलाफ कोर्ट पहुंचे शंकराचार्य
प्रयागराज। काशी सुमेरू पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को कुंभ मेले में नियत स्थान पर भूमि नहीं देने पर हाईकोर्ट ने कुंभ मेला प्रशासन से जवाब मांगा है। याचिका पर सुनवाई पांच फरवरी को होगी। स्वामी नरेंद्रानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता विजयचंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि पूर्व में जिस स्थान पर स्वामी नरेंद्रानंद को भूमि दी जाती रही है, वह इस बार स्वामी निश्चलानंद को दे दी गई है। याचिका दाखिल करने पर याची को सेक्टर-14 में जमीन दी गई, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने जानना चाहा की आधा मेला बीत जाने के बाद क्या अनुतोष दिया जा सकता है। इस पर अधिवक्ता का कहना था कि अगले वर्ष याची को संगम लोअर मार्ग पर भूमि दी जाए। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से जवाब आने के बाद अगली तारीख पर इस मसले पर विचार किया जाएगा। कुंभ मेला प्राधिकरण का कहना था कि याची को जमीन दी गई थी, मगर उन्होंने इसे लेने से इंकार कर दिया। जिस स्थान पर जमीन मांगी जा रही है, वहां अब भूमि उपलब्ध नहीं है।
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