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यादव सिंह के बेटे की जमानत नामंजूर
Updated Mon, 29 Oct 2018 07:52 PM IST
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यादव सिंह के बेटे सनी की जमानत खारिज
0 आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे सनी की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी है। सनी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। सनी ने सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में जमानत के लिए दोबारा प्रार्थनापत्र दिया था। सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से जमानत की मांग की गई थी। सनी की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे पूर्व याची की जमानत अर्जी सुप्रीमकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। लिहाजा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।
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0 आय से अधिक संपत्ति जमा करने का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह के बेटे सनी की जमानत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नामंजूर कर दी है। सनी पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई इस मामले में आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। सनी ने सीबीआई कोर्ट गाजियाबाद में जमानत के लिए दोबारा प्रार्थनापत्र दिया था। सीबीआई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद हाईकोर्ट से जमानत की मांग की गई थी। सनी की जमानत अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति डीके सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि इससे पूर्व याची की जमानत अर्जी सुप्रीमकोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। लिहाजा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पोषणीय नहीं है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है।