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मेला क्षेत्र से सटे इलाकों में निर्माण प्रतिबंधित

Sat, 09 Mar 2019 01:38 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 09 Mar 2019 01:38 AM IST
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मेला क्षेत्र से सटे इलाकों में निर्माण प्रतिबंधित
कुंभ मेला क्षेत्र से सटे इलाकों में निर्माण प्रतिबंधित
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-पीडीए की बैठक में निर्णय, 700 करोड़ का बजट प्रस्तुत
- निजी और सरकार की भूमि पर बने पॉर्किंग स्थल चिह्नित
प्रयागराज। पीडीए ने कुंभ मेला क्षेत्र से सटे और आसपास के इलाकों को ‘नो कंस्ट्रक्शन जोन’घोषित कर निर्माण प्रतिबंधित कर दिया है, जहां कुंभ के लिए वाहन पॉर्किंग स्थल बनाए गए थे। साथ ही इन इलाकों में मेला प्रशासन के प्रयोग में आने वाले भू भाग(कछार) में भी भवन निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संबंध में महायोजना 2021 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शुक्रवार को हुई पीडीए बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
पीडीए अध्यक्ष कमिश्नर डॉ. आशीष कु मार गोयल की अध्यक्षता में हुई 123 वीं बोर्ड की बैठक में सबसे पहले वर्ष 2019-20 आय-व्ययक (करीब 700 करोड़ के बजट) पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी/ पीडीए वीसी भानु चंद्र गोस्वामी, नगर आयुक्त डॉ. उज्ज्वल कुमार, उपसचिव गुडाकेश शर्मा, ओएसडी आलोक कुमार पांडेय, शिवानी सिंह, वित्त नियंत्रक ओपी मिश्रा, अधीक्षण अभियंता अभियंता रोहित खन्ना समेत नियोजन, वित्त, उद्योग समेत अन्य विभागों के अफसर मौजूद रहे।
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कुंभ मेला, स्मार्ट सिटी के काम पकड़ेंगे गति
पीडीए बोर्ड की बैठक में स्मार्ट सिटी, कुंभ मेला मद और अवस्थापना विकास निधि से स्वीकृत उन कार्यों को तेजी से पूरा कराने पर सहमति बनी, जिन्हें मेला के मद्देनजर रोक दिया गया था। इन कार्यों में आंशिक विचलन की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। इन कार्यों में स्मार्ट सिटी की कई सड़कें, फुटपाथ, चौराहों के साथ अन्य कार्य शामिल हैं। बैठक में बताया गया कि कई कार्य शुरू करा दिए गए हैं, जिनकी नियमित निगरानी की जा रही है।
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व्यावसायिक भवनों पर सोलर पैनल अनिवार्य, निजी भवनों को छूट
उत्तर प्रदेश इनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ( यूपी ईसीबीसी कोड)2018 की अधिसूचना के तहत प्रस्तावित संशोधन के तहत 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित व्यावसायिक भवनों पर ऊर्जा संरक्षण के लिए सोलर पैनल लगाना अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। पीडीए बोर्ड की बैठक में इस पर सहमति बनी है। इसके अंतर्गत सरकारी, अर्द्ध सरकारी संस्थानों, सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, सहायता प्राप्त संस्थान, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों समेत अन्य भवन परिसरों में की छतों पर विद्युत उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाने होंगे। इसके लिए छत के क्षेत्रफल के 25 प्रतिशत भाग या विद्युत भार के एक प्रतिशत बराबर ऊर्जा उत्पादन को सोलर संयंत्र स्थापित करना होगा। इस नियम से निजी भवन स्वामियों को पूरी तरह छूट दी गई है।


कनिहार में पिकनिक स्पॉट और नैनी की हाईटेक आवासीय योजना जल्द
पीडीए बोर्ड की बैठक में कनिहार में लेक फारेस्ट (पिकनिक स्पॉट) और नैनी में प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप पर चर्चा नहीं की गई। दोनों मामले शासन स्तर पर स्वीकृति की प्रत्याशा में लंबित हैं। शासन की हरी झंडी और बजट मिलते ही कनिहार लेक और हाईटेक आवासीय योजना का काम शुरू करा दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कनिहार में करीब 90 करोड़ रुपये खर्च कर पिकनिक स्पॉट विकसित किया जाएगा।
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