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दिव्यांग अभ्यर्थी को राहत
Updated Sat, 31 Mar 2018 01:20 AM IST
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दिव्यांग पीसीएस अभ्यर्थी को राहत
0 परीक्षा में सहायक और अतिरिक्त समय देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थी को राहत देते हुए लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए एक सहायक उपलब्ध कराए तथा उसे प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से एक माह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि परीक्षा आठ अप्रैल और 24 जून को होनी है, याची परीक्षा देगा मगर उसका परिणाम इस याचिका के निर्णय के अधीन होगा।
विजय कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता वरुण कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि याची 75 प्रतिशत दृष्टि बाधित है। इस वजह से याची एक सहायक और अतिरिक्त समय परीक्षा में पाने का हकदार है, मगर आयोग ने उसकी यह मांग नहीं मानी है। आयोग के अधिवक्ता 15 सितंबर 1998 के शासनादेश के हवाले से कहा कि दृष्टि बाधित व्यक्ति परीक्षा में सहायक और 30 मिनट का अतिरिक्त समय पाने के हकदार हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के परिपत्र में भी सहायक और न्यूनतम 20 मिनट का अतिरिक्त समय देने का निर्देश है। इन तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने याची को सहायक और अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया है।
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0 परीक्षा में सहायक और अतिरिक्त समय देने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में शामिल दिव्यांग अभ्यर्थी को राहत देते हुए लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि वह अभ्यर्थी को परीक्षा देने के लिए एक सहायक उपलब्ध कराए तथा उसे प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाए। कोर्ट ने इस मामले में आयोग से एक माह में जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि परीक्षा आठ अप्रैल और 24 जून को होनी है, याची परीक्षा देगा मगर उसका परिणाम इस याचिका के निर्णय के अधीन होगा।
विजय कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। याची के अधिवक्ता वरुण कुमार श्रीवास्तव का कहना था कि याची 75 प्रतिशत दृष्टि बाधित है। इस वजह से याची एक सहायक और अतिरिक्त समय परीक्षा में पाने का हकदार है, मगर आयोग ने उसकी यह मांग नहीं मानी है। आयोग के अधिवक्ता 15 सितंबर 1998 के शासनादेश के हवाले से कहा कि दृष्टि बाधित व्यक्ति परीक्षा में सहायक और 30 मिनट का अतिरिक्त समय पाने के हकदार हैं। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय के परिपत्र में भी सहायक और न्यूनतम 20 मिनट का अतिरिक्त समय देने का निर्देश है। इन तथ्यों के मद्देनजर कोर्ट ने याची को सहायक और अतिरिक्त समय देने का निर्देश दिया है।
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