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कुंभ मेले का नक् शा और रिकार्ड कोर्ट में पेश
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कुंभ मेले का नक्शा और रिकार्ड कोर्ट में पेश
0 मेला प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत
प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को कुंभ मेले में भूमि आवंटन के मामले में बुधवार को मेला प्रशासन ने कुंभ मेले का नक्शा और रिकार्ड कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित कर दोनों चीजें तलब की थीं। कोर्ट ने इस पर तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्वामी नरेंद्रानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा का कहना था कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को हर कुंभ मेले में संगम लोअर मार्ग उत्तरी पटरी पर भूमि आवंटित की जाती थी। इस बार मेला प्रशासन ने उनको सेक्टर 14 में भूमि आवंटित कर दी, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि कुंभ मेले में भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितता और धांधली की गई है। मंगलवार को यह याचिका न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ में सूचीबद्ध हुई थी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने कुंभ मेले का नक्शा और भूमि आवंटन का रिकार्ड तलब किया था। दोनों दस्तावेज मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तीन सप्ताह की मोहलत देते हुए अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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0 मेला प्रशासन को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत
प्रयागराज। शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती को कुंभ मेले में भूमि आवंटन के मामले में बुधवार को मेला प्रशासन ने कुंभ मेले का नक्शा और रिकार्ड कोर्ट में पेश किया। मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश पारित कर दोनों चीजें तलब की थीं। कोर्ट ने इस पर तीन सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्वामी नरेंद्रानंद की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची के अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और सुनीता शर्मा का कहना था कि शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती को हर कुंभ मेले में संगम लोअर मार्ग उत्तरी पटरी पर भूमि आवंटित की जाती थी। इस बार मेला प्रशासन ने उनको सेक्टर 14 में भूमि आवंटित कर दी, जिसे उन्होंने लेने से इंकार कर दिया। याचिका में कहा गया है कि कुंभ मेले में भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितता और धांधली की गई है। मंगलवार को यह याचिका न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की पीठ में सूचीबद्ध हुई थी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने कुंभ मेले का नक्शा और भूमि आवंटन का रिकार्ड तलब किया था। दोनों दस्तावेज मेला प्राधिकरण के अधिवक्ता कार्तिकेय सरन ने कोर्ट में प्रस्तुत किए। कोर्ट ने तीन सप्ताह की मोहलत देते हुए अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
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