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मंत्री बघेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Updated Fri, 23 Nov 2018 09:39 PM IST
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मंत्री बघेल के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी
प्रयागराज। सड़क उद्घाटन का पत्थर तोड़ने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई नौ जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना तीन फरवरी 2000 की फिरोजाबाद के टुंडला थाने की है। विधायक शिवसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह सलेमपुर मार्ग का उद्घाटन करने आए तो पत्थर टूटा हुआ था। पीडब्लूडी के जेई तेजवीर सिंह से पूछा तो बताया कि जलेसर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एसपी सिंह बघेल अपने सहयोगियों के साथ आकर तोड़ा है। मुकदमे की पत्रावली 21 जुलाई 2006 से लंबित है। अभी तक जमानत नहीं कराई है।
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प्रयागराज। सड़क उद्घाटन का पत्थर तोड़ने के मुकदमे में स्पेशल कोर्ट (एमपीएमएलए) ने प्रदेश सरकार के पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई नौ जनवरी 2019 को होगी। यह आदेश स्पेशल जज पवन कुमार तिवारी ने दिया है। घटना तीन फरवरी 2000 की फिरोजाबाद के टुंडला थाने की है। विधायक शिवसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह सलेमपुर मार्ग का उद्घाटन करने आए तो पत्थर टूटा हुआ था। पीडब्लूडी के जेई तेजवीर सिंह से पूछा तो बताया कि जलेसर लोकसभा क्षेत्र के सांसद एसपी सिंह बघेल अपने सहयोगियों के साथ आकर तोड़ा है। मुकदमे की पत्रावली 21 जुलाई 2006 से लंबित है। अभी तक जमानत नहीं कराई है।