फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश

आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश

Fri, 02 Nov 2018 08:12 PM IST
Updated Fri, 02 Nov 2018 08:12 PM IST
विज्ञापन
आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश
68500 सहायक अध्यापक भर्ती
विज्ञापन

000000000000000000000000000

आवेदन में त्रुटि करने वाले अभ्यर्थियों को मौका देने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को मौका देने का निर्देश दिया है जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि की थी, मगर अंतिम तिथि से पूर्व इस त्रुटि सुधार के लिए अधिकारियों को अवगत करा दिया था। कमलेश कुमारी और आठ अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने दिया।

याचीगण का कहना था कि वह शिक्षामित्र हैं, मगर ऑनलाइन आवेदन करते समय यह तथ्य निर्धारित कॉलम में भरना भूल गए थे। इसलिए उनको वेटेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे पूर्व हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इसी प्रकार के एक मामले में आदेश दिया है कि यदि याचीगण ने आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अधिकारियों के संज्ञान में यह बात ला दी है कि आवेदन करते समय उनसे त्रुटि हुई और उसे सुधार का मौका दिया जाए तो आवेदक को त्रुटि ठीक करने का अवसर मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस आदेश केे मद्देनजर याचिकाएं निस्तारित करते हुए कहा कि याचीगण ने यदि आवेदन की अंतिम तिथि से आवेदन फार्म में की गई त्रुटि की जानकारी दे दी है तो उनके दावे पर विचार किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed