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देर से प्रमाणपत्र देने वालों को साक्षात्कार में बुलाने का आदेश

Sun, 15 Jul 2018 12:34 AM IST
Updated Sun, 15 Jul 2018 12:34 AM IST
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देर से प्रमाणपत्र देने वालों को साक्षात्कार में बुलाने का आदेश
कनिष्ठ सहायक भर्ती मामला
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विलंब से ट्रिपल सी प्रमाणपत्र देने वालों को इंटरव्यू में शामिल करने का आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने प्रदेश के 77 विभागों में कनिष्ठ सहायकों के 5306 पदों पर भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार में बुलाने का आदेश दिया है जो आवेदन की अंतिम तिथि पर ट्रिपल सी प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सके थे। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण का चयन इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। संजय शर्मा और 33 अन्य अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने दिया।
याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती में आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 मार्च 2016 थी। विज्ञापन की शर्त के मुताबिक अभ्यर्थी के पास ट्रिपल सी का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है और यह प्रमाणपत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक जमा कर देना था। याचीगण को प्रमाणपत्र विलंब से मिला इसलिए जमा नहीं कर सके। याचीगण लिखित परीक्षा में सफल हो गए। मगर उनको साक्षात्कार में इस आधार पर नहीं बुलाया गया कि अंतिम तिथि तक उनका प्रमाणपत्र जमा नहीं हुआ था।
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अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण की ट्रिपल सी परीक्षा का परिणाम नौ मार्च 2016 को आ गया था वह उसमें सफल घोषित हुए थे। प्रमाणपत्र मिलने में विलंब हुआ मगर आवेदन के समय उनके पास अर्हता थी। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र एक औपचारिकता है यदि अर्हता प्राप्त हो गई है तो याचीगण को साक्षात्कार में शामिल किया जाए मगर इनका चयन इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।
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