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एक हजार हरे पेड़ां की कटाई पर रोक

Fri, 13 Jul 2018 10:49 PM IST
Updated Fri, 13 Jul 2018 10:49 PM IST
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एक हजार हरे पेड़ां की कटाई पर रोक
आजमगढ़ के लिए खास
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एक हजार पेड़ों की कटाई पर रोक
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आजमगढ़ की बर्रा ग्राम पंचायत में तालाब के भीटे पर स्थित एक हजार हरे पेड़ों की कटाई के लिए ग्राम प्रधान द्वारा की गई नीलामी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने संबंधित ठेकेदार और राज्य सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि क्या हरे पेड़ों को काट कर ही सरकार पेड़ों की रक्षा कर रही है।

अमलेश गुप्ता की जनहित याचिका पर यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने यह आदेश दिया। याची का कहना है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर ग्राम प्रधान ने एक हजार हरे पेड़ों को काटने के लिए नीलाम कर दिया है और ठेकेदार ने पेड़ काटने शुरू कर दिए हैं। कोर्ट ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी से इस मामले में जानकारी मांगी है। ठेकेदार का कहना था कि वह 25 फीसदी धनराशि जमा कर चुका है इस पर कोर्ट का कहना था कि जमा की गई राशि वापस भी की जा सकती है।
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