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Aligarh News: पति की हत्या में पत्नी व प्रेमी को आजीवन कारावास

Wed, 16 Jul 2025 01:41 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 16 Jul 2025 01:41 AM IST
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Wife and her lover get life imprisonment for killing husband
थाना अकराबाद क्षेत्र में दो साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में एडीजे षष्टम नवल किशोर सिंह की अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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इस संबंध में मुरारी लाल वार्ष्णेय निवासी नवादा छिपैटी कस्बा काैड़ियागंज ने 19 अक्तूबर 2023 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें अंकित उर्फ खजांची निवासी मोहल्ला ब्राह्मणपुरी कस्बा कौड़ियागंज, थाना अकराबाद पर बेटे भुवनेश उर्फ भिक्की को घर से बुलाकर ले जाने व हत्या कर देने का आरोप लगाया था।
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पुलिस ने जांच व विवेचना के बाद पाया कि इस हत्या को भुवनेश की पत्नी नंदिनी उर्फ किट्टू ने अंकित के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने गवाह, साक्ष्य व बयानों के आधार पर दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अंकित पर 2.20 लाख व नंदिनी उर्फ किट्टू पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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