{"_id":"61f6dd8c96789223524b4d60","slug":"voting-can-also-be-done-with-alternate-documents-city-office-news-ali2841521190","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ः वैकल्पिक दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ः वैकल्पिक दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जिला निर्वाचन अधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कहा कि विधान सभा चुनाव में जिन मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं हैं वे वैकल्पिक दस्तावेजों के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए विकल्प जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो मतदाता अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, वे जारी किए गए विकल्पों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते हैं।
इनकी मदद से कर सकते हैं मतदान
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जारी पहचान पत्र को दिखा कर मतदान किया जा सकता है।
विज्ञापन
इनकी मदद से कर सकते हैं मतदान
आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जारी पहचान पत्र को दिखा कर मतदान किया जा सकता है।
विज्ञापन