फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Verdict in Halwai murder case after 17 years

Aligarh News: हलवाई हत्याकांड में 17 साल बाद आया फैसला, दोषी को उम्रकैद की सजा

Tue, 19 Mar 2024 10:33 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Tue, 19 Mar 2024 10:33 PM IST
सार

17 साल पहले 22 फरवरी 2007 को हलवाई अपने घायल पिता को देखने के लिए बाइक से अस्पताल गए थे। कुछ देर बाद अपनी हलवाई की दुकान में आ गए। रात में दुकान बंद करके हलवाई पैदल ही वापस अस्पताल को जा रहे थे। रास्ते में कहासुनी हुई और आरोपी ने तमंचे से गोली चला दी। इससे हलवाई की मौत हो गई। 

विज्ञापन
Verdict in Halwai murder case after 17 years
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

अलीगढ़ महानगर के सासनी गेट में मडराक के अनुसूचित युवक की हत्या के मामले में दोषी युवक को उम्रकैद व पच्चीस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे विशेष एससी-एसटी एक्ट राजेश भारद्वाज अदालत ने सुनाया है। अर्थदंड में से 20 हजार रुपये वादी को देने के लिए कहा है। 

विज्ञापन


अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेंद्र कुमार व चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना 22 फरवरी 2007 की है। वादी मुकदमा मडराक के राजवीर सिंह माहौर ने तहरीर दी थी कि राजवीर व उसके बड़े भाई उमेश कुमार अपने घायल पिता को देखने के लिए बाइक से अस्पताल गए थे। कुछ देर बाद राजवीर अपनी हलवाई की दुकान मोहल्ला सराय हरनारायण में आ गए। 
विज्ञापन


रात में दुकान बंद करके पैदल ही वापस अस्पताल को जा रहे थे। रास्ते में कुछ दूर ही बाइक पर भाई उमेश दिख गए। उसके साथ सराय हरनारायण निवासी पंकज बघेल व जयप्रकाश यादव खड़े थे। इन दोनों से उमेश की कहासुनी हो रही थी। राजवीर भाई के पास पहुंचने ही वाले थे कि दोनों ने तमंचे से गोली चला दी। इससे उमेश की मौत हो गई। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच में पता चला कि पंकज व प्रकाश की भी दूध की दुकान है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में दोनों मनमुटाव रखते थे। इसी रंजिश में यह हत्या की गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की। मगर अदालत में हाजिर न होने पर पंकज को भगौड़ा घोषित कर दिया है। वहीं साक्ष्यों व गवाही के आधार पर जयप्रकाश को दोषी करार देकर सजा सुनाई है।
 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed