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अलीगढ़: नहीं सुनाया जा सका फैसला, सांसद सतीश गौतम की शैक्षिक योग्यता मामले में सुनवाई 17 नवंबर को
Thu, 05 Nov 2026 09:55 PM IST
Chaman Kumar Sharma
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: Chaman Kumar Sharma
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:55 PM IST
सार
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय सांसद सतीश गौतम ने अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी निर्धारित तरीके से स्पष्ट नहीं की थी।
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अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम
- फोटो : वीडियो ग्रैब
विस्तार
अलीगढ़ लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद सतीश गौतम के नामांकन पत्र में शैक्षिक योग्यता का विवरण स्पष्ट नहीं होने के आरोप से जुड़े मामले में फैसला टल गया है। बुधवार को न्यायालय में इस याचिका पर निर्णय सुनाया जाना प्रस्तावित था, लेकिन किसी कारणवश फैसला नहीं हो सका। अब अदालत ने इसके लिए 17 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
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यह याचिका विहार कॉलोनी निवासी भ्रष्टाचार विरोधी सेना के अध्यक्ष पंडित केशव देव गौतम की ओर से दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करते समय सांसद सतीश गौतम ने अपनी शैक्षिक योग्यता से संबंधित जानकारी निर्धारित तरीके से स्पष्ट नहीं की थी। इसी आधार पर उनके नामांकन में दिए गए शैक्षिक विवरण को लेकर कानूनी सवाल उठाए गए हैं।
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मामले में दोनों पक्षों की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखा जा चुका है और बहस भी पूरी हो गई है। इससे पहले अदालत ने चार नवंबर को निर्णय सुनाने की तारीख तय की थी। बुधवार को फैसले को लेकर निगाहें अदालत पर लगी थीं, लेकिन निर्णय नहीं आने से मामले की सुनवाई का इंतजार बढ़ गया है। अब 17 नवंबर को अदालत के फैसले पर सभी की नजरें रहेंगी।
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