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अनलॉक-5 : जिले में 15 अक्तूबर से शैक्षणिक संस्थान, थिएटर, पार्क खुलेंगे
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कोरोना काल के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बृहस्पतिवार को जारी कर दी गईं। त्योहारी सीजन को देखते हुए इस बार पहले की अपेक्षा कई छूट दी गई हैं। जिले में 15 अक्तूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी मिली है। वहीं, स्वीमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी खुल जाएंगे।
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कंटेंमेंट जोन के बाहर अनलॉक-5 की रियायतें लागू रहेंगी। इनमें मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हाल को कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की बैठक क्षमता के साथ खोला जाएगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को भी 15 अक्तूबर से खोल दिया जाएगा। लेकिन, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए उनके परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही जो छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहेंगे, उनको छूट रहेगी।
व्यावसायिक प्रदर्शनी हो सकेंगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है। मनोरंजक पार्क भी खोल दिए जाएंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी रहेगी। बंद जगहों जैसे मैरिज होम को 200 लोगों की क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। मगर, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
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संक्रमण के खतरे को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बाहर घूमने अनुमति नहीं है। वहीं, लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य तौर पर डाउनलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा। उक्त इलाकों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के आने-जाने और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की छूट रहेगी।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि कंटेंमेंट जोन के बाहर अनलॉक-5 की रियायतें लागू रहेंगी। इनमें मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा हाल को कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की बैठक क्षमता के साथ खोला जाएगा। स्कूल और कोचिंग संस्थानों को भी 15 अक्तूबर से खोल दिया जाएगा। लेकिन, बच्चों को स्कूल बुलाने के लिए उनके परिवार की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही जो छात्र ऑनलाइन क्लास करना चाहेंगे, उनको छूट रहेगी।
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व्यावसायिक प्रदर्शनी हो सकेंगी। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्वीमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है। मनोरंजक पार्क भी खोल दिए जाएंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी रहेगी। बंद जगहों जैसे मैरिज होम को 200 लोगों की क्षमता के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। मगर, कोविड नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
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संक्रमण के खतरे को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बाहर घूमने अनुमति नहीं है। वहीं, लोगों को अपने फोन में आरोग्य सेतु एप अनिवार्य तौर पर डाउनलोड करना होगा। कंटेनमेंट जोन में 31 अक्तूबर तक लॉकडाउन यथावत लागू रहेगा। उक्त इलाकों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के आने-जाने और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खुलने की छूट रहेगी।