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जीएसटीआर 3-बी प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का बढ़ाया जाए समय
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यूपी टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अरविंद कुमार गुप्ता व इन्क्वायरी कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट गिर्राज किशोर गुप्ता ने जीएसटी काउंसिल दिल्ली को ज्ञापन भेजकर विभिन्न समस्याओं को अवगत कराया है, जिसके माध्यम से जीएसटीआर 3-बी प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है।
पत्र के माध्यम से बताया गया है कि व्यापारियों का व्यवसाय कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित है। टैक्स प्रोफेशनल्स का कार्य करने वाले लोग, अकाउंटेंट, सहयोगी अधिवक्ता भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। मिलने-जुलने और विवरण संग्रह करने की व्यावहारिक स्थिति समाप्त हो गई है। ऐसे में जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है।
कर जमा करने में विलंब होने पर व्यापारी को ब्याज से मुक्ति देने, समाधान के व्यापारियों को प्रारूप-08 में अपना कर जमा करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने, विलंब शुल्क के प्रावधानों को हटाने और नियम 36(4) जीएशटी नियमावली के अनुपालन की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है।
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पत्र के माध्यम से बताया गया है कि व्यापारियों का व्यवसाय कोरोना संक्रमण के चलते प्रभावित है। टैक्स प्रोफेशनल्स का कार्य करने वाले लोग, अकाउंटेंट, सहयोगी अधिवक्ता भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। मिलने-जुलने और विवरण संग्रह करने की व्यावहारिक स्थिति समाप्त हो गई है। ऐसे में जीएसटीआर-3बी को प्रस्तुत करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने की मांग की गई है।
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कर जमा करने में विलंब होने पर व्यापारी को ब्याज से मुक्ति देने, समाधान के व्यापारियों को प्रारूप-08 में अपना कर जमा करने के लिए दो महीने का समय बढ़ाने, विलंब शुल्क के प्रावधानों को हटाने और नियम 36(4) जीएशटी नियमावली के अनुपालन की बाध्यता समाप्त करने की मांग की है।
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