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अलीगढ़ः रोरावर कांड में तीन भाजपा नेताओं सहित चार की जमानत मंजूर

Wed, 01 Dec 2021 11:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Dec 2021 11:12 AM IST
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Three bjp leaders bail approved in roravar case
महानगर के देहली गेट क्षेत्र में 2003 के बहुचर्चित रोरावर कांड में तीन भाजपा नेता सहित चार आरोपियों ने मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट में समर्पण किया। जिन्हें न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया। हालांकि चारों के अधिवक्ताओं ने न्यायालय में जमानत अर्जी दायर की और जमानत का अनुरोध किया। न्यायालय ने जमानत अनुरोध स्वीकारते हुए चारों की जमानत मंजूर करते हुए रिहा कर दिया।
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देहली गेट के रोरावर में वर्ष 2003 में हुए बवाल में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिसमें बल्वा, पुलिस पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा सहित आदि गंभीर धाराओं के मुकदमे में 39 आरोपी हैं। चूंकि इस मुकदमे में विधायक संजीव राजा भी आरोपी हैं। इसलिए इसकी सुनवाई एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रही है। दीपावली से पहले इसी मुकदमे में विधायक संजीव राजा न्यायालय में हाजिर हुए थे और उन्हें जमानत दी गई थी। आरोपी भाजपा नेता सुरेंद्र अग्रवाल, संजय टाइल्स, हिमांशु गर्ग व एक अन्य मो.शरीफ के खिलाफ भी न्यायालय से वारंट जारी थे। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी रविकांत शर्मा व संजय टाइल्स के अधिवक्ता शैलेंद्र अग्रवाल के अनुसार चारों मंगलवार को न्यायालय में हाजिर हुए। इस दौरान चारों को न्यायालय ने अभिरक्षा में ले लिया। बाद में चारों के अधिवक्ताओं की ओर से जमानत अर्जी दायर की गई। न्यायालय से अनुरोध किया कि भविष्य में सभी नियत तारीख पर हाजिर होंगे। न्यायालय ने इस अनुरोध को स्वीकारते हुए चारों को जमानत पर रिहा कर दिया।
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