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UP: अलीगढ़ में कक्षा एक के छात्र पर शांति भंग की रिपोर्ट देने वाले दरोगा पर गिरी गाज, निलंबित, यह है मामला
Thu, 30 Oct 2025 03:32 PM IST
राहुल तिवारी
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: राहुल तिवारी
Updated Thu, 30 Oct 2025 03:32 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में क्वार्सी पुलिस की रिपोर्ट पर छह साल के मासूम पर शांति भंग की रिपोर्ट लगा दी। छह साल के बच्चे को 40 साल का बना दिया गया। इस पूरे मामले में दारोगा को निलंबित कर दिया गया है।
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दरोगा निलंबित।
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अलीगढ़ में क्वार्सी पुलिस की रिपोर्ट पर एसीएम न्यायालय ने कक्षा एक के छात्र को शांति भंग के अंदेशे में पाबंद किया था। बालक को 30 अक्तूबर को न्यायालय में हाजिर होने के संबंध में तलबी नोटिस जारी किया गया था। मामला संज्ञान में आते ही छह साल के कक्षा एक के छात्र पर शांति भंग में रिपोर्ट देने वाले दरोगा को निलंबित कर दिया गया है।
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अलीगढ़ के थाना क्वार्सी पर तैनात एक उप निरीक्षक ने दो पक्षों के मध्य दरवाजा लगाने को लेकर हुए विवाद में एसीएम-1 कोर्ट में एक चालानी प्रस्तुत की। जानकारी करने पर यह पता चला कि चालानी में एक बालक जो अधिकृत आयु का नहीं है उसकी भी चालानी पेश कर दी गई थी । उप निरीक्षक द्वारा बरती गई लापरवाही के संबंध में एसएसपी ने संबंधित उप निरीक्षक शिवम कुमार त्यागी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी है।
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यह है मामला
करीब एक माह पहले का मामला है। राजीव नगर गली नंबर एक सीमेंट वाली गली के डॉ. हितेश चौहान निजी नर्सिंग होम में कार्यरत हैं। उनके पड़ोसी ने उनके खिलाफ आईजीआरएस के जरिये शिकायत की। इसमें कहा कि हितेश ने अपने घर का दरवाजा उनके घर की ओर खोल लिया है। जिससे उन्हें समस्या है। इसकी जांच में हल्का चौकी प्रभारी दरोगा उनके घर पहुंचे। जांच के साथ हितेश से उनके मकान के कागजात मांगे।
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हितेश ने कागजात देने से यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि शिकायत दरवाजे के संबंध में है। इसमें कागजात की जरूरत नहीं। न हमने कोई दरवाजा खोला है। शिकायत भी बेवजह की गई है। दरोगा दोनों परिवारों के सभी सदस्यों के नाम नोट कर लाए। चौकी पहुंचकर उन्होंने आईजीआरएस पर अपनी रिपोर्ट दी। साथ में यह सोचकर दोनों पक्षों के संबंध में शांति भंग के अंदेशे में पाबंद कराने की रिपोर्ट बना दी कि आगे फिर ये झगड़ेंगे।
हितेश के बजाय 2019 में जन्मे उनके छह वर्ष के बेटे व पड़ोसी के खिलाफ पाबंदी रिपोर्ट बना दी। हितेश का बेटा नामी कान्वेंट स्कूल में पहली कक्षा का छात्र है। अब दरोगा की रिपोर्ट पर 10 अक्तूबर को एसीएम द्वितीय की अदालत से हितेश के बेटे व पड़ोसी को पाबंद कर दिया। हितेश को बेटे के विषय में मिले नोटिस में एक वर्ष के लिए एक लाख रुपये से पाबंद करने का उल्लेख है। एसीएम द्वितीय न्यायालय से शिकायतकर्ता पक्ष 50 वर्षीय सुल्तान सिंह व दूसरे पक्ष से हितेश के 40 वर्षीय रिपोर्ट को पाबंदी नोटिस जारी किया गया । इस, संबंध में थाने के दरोगा ने उनके न्यायालय में जो चालानी रिपोर्ट दी थी, उसमें हितेश के बेटे की उम्र 40 वर्ष की दर्शाई है, इसलिए यह नोटिस जारी किए गए।