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सात शर्तों के साथ पांच रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति
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लॉक डाउन की अवधि में रेस्टोरेंट के खाने को तरस रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। जिला प्रशासन ने पांच रेस्टोरेंट संचालकों को सात सूत्रीय शर्तों के साथ केवल होम डिलीवरी की छूट प्रदान कर दी है।
जिला प्रशासन की ओर से जारी अनुमति पत्रों के मुताबिक मेजबान रेस्टोरेंट, दीपक फास्ट फूड एवं अइसक्रीम पार्लर सेंटर प्वाइंट, दीपक रेस्टोरेंट, सेंटर प्वाइंट, हरियाणा पैलेस, गूलर रोड, दास फास्ड फूड, जीटी रोड को अनुमति प्रदान की गई है। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी के मुताबिक इन रेस्टोरेंट की रसोई फूड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से जुड़ी रहेगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण में सभी मानक पूरे होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।रेस्टोरेंट का डाइनिंग हाल पूरी तरह से बंद रहेगा। कोविड.19 को देखते हुए सरकार की ओर से निर्धारित सभी गाइड लाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान व कर्मियों का प्रतिदिन सैनेटाइजिंग किया जाना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट का काउंटर पूरी तरह बंद रहेगा। अगरए किसी रेस्टोरेंट संचालक ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसकी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।
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जिला प्रशासन की ओर से जारी अनुमति पत्रों के मुताबिक मेजबान रेस्टोरेंट, दीपक फास्ट फूड एवं अइसक्रीम पार्लर सेंटर प्वाइंट, दीपक रेस्टोरेंट, सेंटर प्वाइंट, हरियाणा पैलेस, गूलर रोड, दास फास्ड फूड, जीटी रोड को अनुमति प्रदान की गई है। एडीएम सिटी राकेश कुमार मालपाणी के मुताबिक इन रेस्टोरेंट की रसोई फूड कंट्रोल रूम के सीसीटीवी से जुड़ी रहेगी।
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खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निरीक्षण में सभी मानक पूरे होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।रेस्टोरेंट का डाइनिंग हाल पूरी तरह से बंद रहेगा। कोविड.19 को देखते हुए सरकार की ओर से निर्धारित सभी गाइड लाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिष्ठान व कर्मियों का प्रतिदिन सैनेटाइजिंग किया जाना अनिवार्य होगा। रेस्टोरेंट का काउंटर पूरी तरह बंद रहेगा। अगरए किसी रेस्टोरेंट संचालक ने निर्देशों का पालन नहीं किया तो उसकी अनुमति को रद्द कर दिया जाएगा।
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