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कारोबारी संदीप हत्याकांड: मुख्य आरोपी शूटर प्रवीन बाजौता की जमानत तीसरी बार खारिज, ट्रायल अंतिम दौर में
Thu, 07 Nov 2024 09:06 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 07 Nov 2024 09:06 PM IST
सार
कारोबारी संदीप हत्याकांड के मुख् आरोपी प्रवीन बाजौता की जमानत फिर खारिज हो गई है। हाईकोर्ट पहले भी दो बार जमानत खारिज कर चुकी है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को चार माह में ट्रायल पूरा करने को कहा है।
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कोर्ट
- फोटो : प्रतीकात्मक
विस्तार
एटा के अलीगंज के कारोबारी संदीप गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी शूटर प्रवीन बाजौता की जमानत तीसरी बार हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है। मामले में ट्रायल कोर्ट को चार माह में ट्रायल पूरा करने को कहा गया है।
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संदीप गुप्ता हत्याकांड के कुछ समय बाद से ही प्रवीन बाजौता जेल में बंद है। वर्तमान में वह लखीमपुरखीरी जेल में निरुद्ध है। वादी पक्ष के अधिवक्ता असीम गुप्ता के अनुसार दिसंबर 2021 में हुई संदीप गुप्ता की हत्या में पुलिस विवेचना में रिश्ते के दामाद अंकुश अग्रवाल व उसके पिता राजीव अग्रवाल द्वारा सुपारी देकर हत्या कराया जाना उजागर हुआ था। इस मामले में शूटर प्रवीन बाजौता, उसके साथी जितेंद्र कंजा व प्रवीन के भाई सहित कई नाम उजागर हुए।
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अधिवक्ता असीम गुप्ता के अनुसार पूर्व में दो बार हाईकोर्ट से प्रवीन की जमानत खारिज होने पर तीसरी बार फिर से जमानत अर्जी दायर की गई। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट को चार माह में ट्रायल पूरा करने को कहा है। मुकदमे का ट्रायल भी अंतिम दौर में चल रहा है। कुछ गवाहों को फिर से गवाही के लिए बुलाया गया है।
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