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Aligarh News: मारपीट के 25 वर्ष पुराने मुकदमे में जुर्माने की सजा

Tue, 20 Dec 2022 08:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Dec 2022 08:30 AM IST
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Punishment of fine in 25 year old case of assault
महानगर के सासनी गेट क्षेत्र के 25 वर्ष पुराने मारपीट के एक मुकदमे में एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से एक ही परिवार के चार लोगों को सजा सुनाई गई है। सभी को न्यायालय ने मारपीट के आरोप में दोषी करार देकर 2-2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है, जबकि एससीएसटी एक्ट के आरोप से बरी कर दिया है।
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अभियोजन अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार घटना 25 मई 1997 की है। सासनी गेट थाने में इलाके के ही ओमप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराते हुए रामबाबू व उसके परिवार के रामभरोसे, जगदीश, माया देवी पर आरोप लगाया कि इन लोगों ने मारपीट की थी। नामजदों ने उस पर बेवजह पत्थर फेंकने का आरोप लगाते हुए यह हमला किया था।
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साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। पुलिस चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में मुकदमा सत्र परीक्षण के लिए लाया। लंबे समय तक मामला विचाराधीन रहा और गवाहों के हाजिर न होने के कारण निर्णय में देरी हुई। अब आकर अदालत ने मामले में मारपीट का दोषी करार देकर सभी दोषियों को 2-2 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। वहीं एसएसटी एक्ट की धारा से बरी किया है।
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