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Aligarh News: अभियुक्त को दस दिन में पेश करें, जेल भेजा जाएगा

Fri, 23 Feb 2024 11:52 PM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Fri, 23 Feb 2024 11:52 PM IST
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Present the accused within ten days, he will be sent to jail
वर्ष 1995 में हुए एक सड़क हादसे में आरोपी रोडवेज बस चालक सुजान सिंह को दस दिन में न्यायालय में पेश करने का आदेश दिया गया है। ग्राम न्यायालय गभाना के न्याय अधिकारी प्रशांत मौर्य ने गभाना एसओ को इसका आदेश जारी किया है, जिसकी प्रति एसएसपी और सीओ गभाना को भेजी गई है।
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उक्त प्रकरण में सुजान सिंह पुत्र होतीलाल निवासी बाबसा कोतवाली देहात, जिला एटा को न्यायालय विशेष दंडाधिकारी प्रथम ने 29 मई 2001 को धारा 279 के तहत छह माह और धारा 304 के तहत दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। वर्ष 2009 में सत्र न्यायालय ने इस सजा को बरकरार रखा। इसके बाद हाईकोर्ट ने भी वर्ष 2013 में सजा को बरकरार रखा। यहां से प्रकरण सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अभियुक्त सुजान सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में रिवीजन पीटिशन दाखिल की थी, 25 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये पीटिशन खारिज कर दी।
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गभाना के न्याय अधिकारी प्रशांत मौर्य ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से इस संबंध में पत्रावली प्राप्त हुई है। जिसमें कार्रवाई करने के लिए सुजान सिंह को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसलिए अभियुक्त को दस दिन के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए ताकि उसकी सजा को पूरा कराने के लिए उसे अलीगढ़ जिला कारागार भेजा जा सके। न्यायालय ने इस आदेश की प्रतियां एसएसपी और सीओ गभाना को भेजी हैं।
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