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पुराने मुकदमे में पूजा शकुन पांडेय की जमानत खारिज कराने की तैयारी

Thu, 09 Jun 2022 12:30 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 12:30 AM IST
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Preparing to get Pooja Shakun Pandey's bail rejected in the old case
जुमे की नमाज पर प्रतिबंध को लेकर विवादित बयान देने वाली अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ डॉ. पूजा शकुन पांडेय की मुश्किलें बढ़ रही है। अब थाना पुलिस ने पूजा शकुन पर दर्ज वर्ष 2019 के एक मुकदमे में जमानत निरस्तीकरण की अर्जी अदालत में दी है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 24 जून की तारीख नियत कर दी है। पूजा शकुन पांडेय पर पुलिस रिकार्ड में चार मुकदमे दर्ज हैं।
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रविवार को अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव डॉ. पूजा शकुन पांडेय ने अपने बी दास कंपाउंड स्थित कार्यालय पर खून से लिखा ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम एसीएम को सौंपा था। इसमें उन्होंने कानपुर सहित देश में अब तक हुईं घटनाओं का जिक्र करते हुए जुमे की नमाज पर पाबंदी की मांग की थी।
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इस दौरान मीडिया को दिए बयान में उन्होंने जुमे की नमाज को लेकर विवादित बातें कहीं। इस पर प्रशासन ने पूजा शकुन पांडेय को नोटिस भी दिया था और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया।
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वहीं थाना पुलिस की ओर से वर्ष 2019 के मुकदमे एक मुकदमे में पूजा शकुन पांडेय की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी सत्र न्यायालय में दी है। गांधी पार्क थाने में अपराध संख्या 35/2019 पर धारा 147, 148, 149, 295 ए, 153 बी आदि के तहत यह मुकदमा दर्ज है। इसमें 30 जनवरी 2019 को अपने कार्यालय पर शौर्य दिवस मनाते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुतले को गोली मारने व पुतला दहन करने का आरोप है। इस मुकदमे में 11 आरोपी बनाए गए थे। घटना के बाद 6 फरवरी को पूजा शकुन पांडेय व महासभा के प्रवक्ता उनके पति अशोक पांडेय को दिल्ली से गिरफ्तार कर लाया गया था और जेल भेजा गया था। इंस्पेक्टर गांधीपार्क रविंद्र दुबे के अनुसार इसी मुकदमे में जमानत निरस्तीकरण की अर्जी दी गई है। इसमें पूजा शकुन द्वारा लगातार विवादित बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप है। प्रभारी जिला जज की अदालत में दाखिल पुलिस की जमानत निरस्तीकरण की अर्जी पर सुनवाई के लिए 24 जून की तारीख नियत की गई है।
विवादित बयान के मुकदमे में पूजा शकुन ने मांगी अग्रिम जमानत
अलीगढ़। जुमे की नमाज को लेकर विवादित बयान देकर फंसी पूजा शकुन पांडेय के अधिवक्ता ने इससे संबंधित मुकदमे में अग्रिम जमानत अर्जी दायर की है। डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर, एडीजीसी अमर सिंह तोमर के अनुसार प्रभारी जिला जज की अदालत में दायर इस अग्रिम जमानत अर्जी पर 23 जून की तारीख नियत की गई है।

नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं : एसीएम
विवादित बयान को लेकर एसीएम प्रथम की ओर से पूजा शकुन पांडेय को दिए गए नोटिस का जवाब प्रशासन को मिल गया है। एसीएम प्रथम कुंवर बहादुर सिंह के अनुसार यह जवाब संतोषजनक नहीं है। चूंकि इस मामले में पुलिस स्तर से मुकदमा दर्ज किया गया है। अब उसी अनुसार आगे कार्रवाई होगी।
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