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Aligarh News: ढोल-ताशे के साथ पुलिस ने प्रधान का जुलूस निकाला, जनपद के बाहर छोड़ा, किया जिला बदर

Sat, 02 Aug 2025 12:17 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Sat, 02 Aug 2025 12:17 AM IST
सार

गांव खेड़ा के प्रधान अमित कुमार पर अतरौली कोतवाली में तीन और क्वार्सी थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अमित कुमार पर जिला बदर की कार्रवाई की।

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Pradhan district expelled with drums and cymbals
गांव खेड़ा प्रधान अमित कुमार को जिला बदर करती पुलिस - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार

अलीगढ़ से जिला बदर की कार्रवाई पर गांव खेड़ा के मौजूदा प्रधान अमित कुमार काे पकड़ने के बाद 1 अगस्त को दिन में पुलिस ने ढोल-ताशे के साथ कोतवाली से रामघाट रोड तक उसका जुलूस निकाला। इस दौरान आरोपी प्रधान के हाथों में जिला बदर लिखा पोस्टर था। उसे बुलंदशहर जनपद के थाना रामघाट के गांव जरगंवा में छोड़ने के साथ छह माह तक जनपद में न घुसने की चेतावनी भी पुलिस ने दी है।

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अतरौली कोतवाली पुलिस के अनुसार गांव खेड़ा के प्रधान अमित कुमार पर अतरौली कोतवाली में तीन और क्वार्सी थाने में दो मुकदमे दर्ज हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने अमित कुमार पर जिला बदर की कार्रवाई की थी। 26 अप्रैल को तत्कालीन अतरौली इंस्पेक्टर व सीओ अतरौली ने अमित कुमार को शातिर अपराधी मानकर उससे समाज में भय और आतंक मानते हुए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को दी थी।
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इस पर सुनवाई करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व प्रमोद कुमार ने ग्राम प्रधान को छह माह के लिए जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया है। अतरौली इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह ने बताया कि अपर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।
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इन धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे

  • 19 सितंबर 2024 : धारा 323, 504, 506, 354 बी थाना अतरौली
  • 25 दिसंबर 2024 : धारा 77, 115, 352, 351 थाना अतरौली
  • 6 नवंबर 2022 : धारा 323, 504 और 506 थाना अतरौली
  • 4 जुलाई 2024 : धारा 354 घ, 504, 506 थाना क्वार्सी 
  • 4 दिसंबर 2023 : धारा 354 क 504, 506 थाना क्वार्सी
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