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प्लेन क्रैश मामले में पायलट दोषी करार

Wed, 04 Sep 2019 12:51 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 04 Sep 2019 12:51 AM IST
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Pilot Convicted in Plane Crash Channel
धनीपुर हवाईपट़्टी पर लैंड करते समय क्रेश हुआ एयर चार्टेड प्लेन। फाइल फोटो। - फोटो : CITY OFFICE
धनीपुर हवाई पट्टी पर 27 अगस्त को सुबह 8.40 बजे हुए एयर चार्टर्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के चार्टर्ड प्लेन क्रैश मामले में विमान के मुख्य पायलट को दोषी करार दे दिया गया है। उसे जानकारी के बावजूद जहाज को निर्माणाधीन हवाई पट्टी पर प्लेन उतारने का जिम्मेदार माना गया है। यही नहीं अंडर ग्राउंड केबिल डालने में अनावश्यक देरी मामले में विद्युत विभाग को शो काज नोटिस जारी किया गया है। जांच अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट ने कई चरणों की जांच के बाद मामले की अंतरिम रिपोर्ट डीएम को सौंप दी। अब फाइनल रिपोर्ट के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एवीएशन की टीम से साक्ष्य मिलने का इंतजार हो रहा है।
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धनीपुर हवाई पट्टी पर 27 अगस्त को सुबह 8.40 बजे निजी कंपनी एयर चार्टर्ड सर्विसेज का सेसना कंपनी के साइटेशन एक्सेल चार्टर्ड प्लेन वीटीएवीवी प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा हवाई पट्टी के विस्तारीकरण के तहत बनाई जा रही नई हवाई पट्टी पर प्लेन की लैंडिंग के समय हुआ। लैंडिंग के समय चार्टर्ड प्लेन का अगला पहिया हवाई पट्टी के ऊपर से जा रही 33 केवी लाइन में फंस गया। इससे प्लेन में आग लग गई और वह आग का गोला बन गया। हालांकि ऐन मौके पर मुख्य द्वार खुल जाने के कारण दोनों पाइलट एवं तकनीकी टीम के चारों सदस्य बाल बाल बच गए। हादसे की जांच के लिए डायरेक्टर जनरल सिविल एवीएशन की टीम ने सर्वे किया तो डीएम के आदेश पर सिटी मजिस्ट्रेट एवं धनीपुर हवाई पट्टी प्रभारी ने भी जांच की।
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करीब एक सप्ताह चली जांच के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जहाज के दोनों पायलटों कैप्टन किशोर व कैप्टन दीपक के साथ प्लेन में मौजूद तकनीकी स्टाफ के सदस्यों हवाई पट्टी पर तैनात तकनीकी स्टाफ आनंद कुमार, रामप्रकाश गुप्ता, प्रभात त्रिवेदी एवं कार्तिक के बयान लिये। हवाई पट्टी पर तैनात नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्टाफ के साथ हवाई पट्टी पर सक्रिय तीनों फ्लाइंग क्लब पायोनियर, एंबीशंस, चेतन एवीएशन के घटना के दौरान मौजूद स्टाफ से भी पूछताछ की। एसीएस कंपनी प्रबंधन के भी बयान लिये।
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जांच अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने स्वीकार किया कि एक सप्ताह तक चली जांच के बाद अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर डीएम को सौंप दी गई है। जांच में मुख्य पायलट को दोषी माना गया है। पता चला है कि यह पायलट पूर्व में भी धनीपुर हवाई पट्टी आ चुका था और उसे यहां चल रहे नई हवाई पट्टी के निर्माण की पूरी जानकारी थी। अंडर ग्राउंड केबिल डालने में देरी के मामले में विद्युत विभाग को दोषी ठहराया गया है।

फाइनल रिपोर्ट के लिए डीजीसीए रिपोर्ट का इंतजार
जांच अधिकारी एवं सिटी मजिस्ट्रेट विनीत कुमार सिंह ने भले ही अंतरिम रिपोर्ट डीएम को सौंप दी हो, लेकिन फाइनल रिपोर्ट के लिए उन्हें डायरेक्टर जनरल सिविल एवीएशन की सीक्योरिटी टीम की रिपोर्ट का इंतजार है। यह टीम प्लेन के ब्लैक बाक्स, वाइस रिकार्डर, लेंडिंग गेयर समेत अन्य महत्वपूर्ण पार्ट्स अपने साथ ले गई है। इन्हीं के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर आरोप तय करेगी।
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