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Aligarh News: चुनाव प्रचार के लिए लेनी होगी वाहन संचालन की अनुमति

Fri, 28 Apr 2023 12:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Apr 2023 12:15 AM IST
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Permission to operate vehicle will have to be taken for election campaign
चुनाव के दौरान प्रत्याशियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाहनों की नियमानुसार अनुमति लेनी होगी। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि निर्वाचन में प्रचार के लिए सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा पास की अनिवार्यता लागू की गई है। जारी किया गया वाहन पास मूल रूप में वाहन पर प्रमुखता से चस्पा करना आवश्यक है। बिना पास के चलने वाले वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा उपयोग में लाए गए वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दर के आधार पर निर्वाचन व्यय में शामिल किया जाएगा। अनुमति प्राप्त वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर प्रत्याशियों द्वारा झंडे एवं स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे।
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नगर निगम के महापौर पद के प्रत्याशी द्वारा पांच, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार तीन और नगर पंचायत अध्यक्ष के पद के उम्मीदवार दो वाहन प्रयोग कर पाएंगे। नगर निगम के पार्षद पद के उम्मीदवार के लिए दो, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के सदस्य पद के उम्मीदवार क्रमश: एक-एक वाहन का प्रयोग कर पाएंगे। मतदान के दिन महापौर पद के प्रत्याशी के लिए दो और पार्षद पद वाले दावेदार एक ही वाहन इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी प्रकार से नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के लिए एक वाहन अनुमन्य होगा, वहीं नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के सदस्य पद के लिए कोई वाहन अनुमन्य नहीं होगा। मतगणना के दिन नगर निगम में महापौर के प्रत्याशी को दो वाहन, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत को एक वाहन की अनुमति दी जाएगी। पार्षद नगर निगम एवं सदस्य नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत को मतगणना के दिन वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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