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अलीगढ़ः चुनाव प्रचार में ऑडियो, वीडियो चलाने पर लेनी होगी आरओ से अनुमति

Sun, 16 Jan 2022 01:12 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jan 2022 01:12 AM IST
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Permission to be taken from RO for playing audio, video in election campaign
चुनावी दौर शुरू होेने के बाद निर्वाचन आयोग किसी भी स्तर पर रियायत देने के मूड में नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान आप अपनी पार्टी, अपने पक्ष में किसी तरह की ऑडियो व वीडियो का प्रयोग करते हैं तो उससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर को सुनाना होगा। जहां से अनुमति मिल जाने पर ही वे अपना कोई भी प्रचार कर सकेंगे।
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उपजिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन के लिए सभी राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर ली गई है। जिसमें आयोग की गाइड लाइन के बारे में साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को अपनी गाड़ियों से झंडे, बैनर, पोस्टर हटा लें। सिर्फ उन्हीं वाहन पर प्रचार सामग्री लगा सकेंगे जिनकी अनुमति ली गई होगी। सड़क, चौराहों पर किसी कार्यक्रम की न तो अनुमति दी जाएगी और न ही प्रत्याशी ऐसे स्थानों पर भीड़ इकट्ठा करें। ऐसा करने पर कार्रवाई की जाएगी। रात आठ बजे से सुबह आठ बजे तक किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकेगा।
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