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अलीगढ़ः जुर्माना दस गुना हुआ... दो साल में 80 फीसदी बढ़ी ओवरलोडिंग

Fri, 17 Sep 2021 03:31 PM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 17 Sep 2021 03:31 PM IST
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Overloading increased 80 percent in two years
राजा तिवारी
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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में ओवरलोडिंग रोकने के लिए भले ही कड़े प्रावधान कर दिए गए हैं। जुर्माने की राशि दस गुना से ज्यादा कर दी गई है। इसके बावजूद जनपद में ओवरलोडिंग रुकने का नाम नहीं है। 2019 के मुकाबले 2021 में जिले में होने वाले ओवरलोडिंग चालानों के आंकड़े 80 फीसदी तक बढ़ गए हैं।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 से पहले ओवरलोड ट्रक पकड़े जाने पर दो हजार रुपये के साथ अधिक भार का एक हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाता था। अब 20 हजार रुपये जुर्माने के अलावा दो हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से जुर्माना वसूला जा रहा है। लेकिन ओवरलोडिंग करने वाले चालकों का आलम यह है कि आंकड़े घटने की बजाए 80 फीसदी बढ़ गए हैं। वर्ष 2019 में अप्रैल से अगस्त तक कुल 718 चालान हुए। जबकि 2021 में अप्रैल से अगस्त तक ओवरलोडिंग के मामलों में कुल 3605 चालान हुए हैं।
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- मोटर वाहन संशोधित अधिनियम 2019 में नियमों के उल्लंघन में कड़े प्रावधान किए गए हैं। जुर्माना राशि दो हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये और अतिरिक्त भार प्रति टन का जुर्माना एक हजार से बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया है। सरकार की मंशा है कि ओवरलोडिंग कम हो, जो नियमों का पालन नहीं करेगा। उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।
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-फरीदउद्दीन, आरटीओ प्रवर्तन।
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