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मां-बेटा हत्याकांड: कोर्ट ने विवेचक व इंस्पेक्टर का वेतन रोकने के दिए आदेश, अगली सुनवाई 19 फरवरी
Mon, 12 Feb 2024 09:57 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 12 Feb 2024 09:57 PM IST
सार
अलीगढ़ में थाना क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर निवासी सराफा कारोबारी ललित वर्मा की पत्नी शिखा व आठ साल के बेटे गिरवांशु की 26 मई को घर में घुसकर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ललित के जानकार हरदुआगंज के सुनार अतुल व बुलंदशहर निवासी शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों ने रुपयों के लिए घटना को अंजाम दिया था।
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अदालत
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
अलीगढ़ महानगर के थाना क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर में मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड व लूट में मामले में कोर्ट ने विवेचक व इंस्पेक्टर का वेतन रोकने के आदेश जारी किए हैं। विवेचक कई बार समन व वारंट के बाद भी साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं हुए। अब 19 फरवरी को अगली सुनवाई है।
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थाना क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर निवासी सराफा कारोबारी ललित वर्मा की पत्नी शिखा व आठ साल के बेटे गिरवांशु की 26 मई को घर में घुसकर चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ललित के जानकार हरदुआगंज के सुनार अतुल व बुलंदशहर निवासी शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों ने रुपयों के लिए घटना को अंजाम दिया था।
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मामले में पूर्व इंस्पेक्टर विजय सिंह की गवाही होनी है, जो अब हाथरस जंक्शन कोतवाली में प्रभारी हैं। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि कोर्ट ने समन व गैर-जमानती वारंट के बावजूद विजय सिंह गवाही के लिए नहीं आए। इसके चलते वाद का विचारण विलंबित हो रहा है। इसके लिए इंस्पेक्टर के कोर्ट में उपस्थित होने तक वेतन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई गई है। आदेश की प्रति हाथरस एसपी व वरिष्ठ कोषाधिकारी को भेजी गई है। समन सेल के प्रभारी को तीन दिन में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं।
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