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दो मौतों पर विद्युत विभाग को दस लाख भुगतान के आदेश
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अतरौली-कासगंज मार्ग पर हाईटेंशन लाइन के करंट से मृत दो भाइयों अतुल और अनिल के माता-पिता को मुआवजे के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश स्थायी लोक अदालत ने देते हुए विद्युत विभाग को 10 लाख रुपया मुआवजा पीड़ित माता-पिता को देने के लिए कहा है।
स्थायी लोक अदालत में दायर वाद के अनुसार, गंगीरी निवासी अनिल व अतुल कैंटर पर बतौर चालक व परिचालक तैनात थे। 15 मई 2020 को वे डोरई मोड़ पर कैंटर में हवा चेक करा रहे थे। इस दौरान अतुल उस पर चढ़कर तिरपाल सही करने लगा, तभी उसका हाथ ऊपर से जा रहे बिजली के तार से छू गया।
इस पर अनिल ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वह भी बुरी तरह झुलस गया। दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना में विद्युत सुरक्षा निदेशालय स्तर से हुई जांच में विभागीय लापरवाही उजागर की गई। मगर पीड़ित माता-पिता को हर्जाना नहीं दिया।
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इस पर माता-पिता की ओर से स्थायी लोक अदालत की शरण ली गई। इस मामले में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी द्वारा दोनों के माता पिता को दस लाख का भुगतान बतौर मुआवजा विद्युत विभाग को देने के आदेश दिए हैं।
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स्थायी लोक अदालत में दायर वाद के अनुसार, गंगीरी निवासी अनिल व अतुल कैंटर पर बतौर चालक व परिचालक तैनात थे। 15 मई 2020 को वे डोरई मोड़ पर कैंटर में हवा चेक करा रहे थे। इस दौरान अतुल उस पर चढ़कर तिरपाल सही करने लगा, तभी उसका हाथ ऊपर से जा रहे बिजली के तार से छू गया।
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इस पर अनिल ने उसे बचाने का प्रयास किया तो वह भी बुरी तरह झुलस गया। दोनों भाइयों की मौके पर मौत हो गई। इस दुर्घटना में विद्युत सुरक्षा निदेशालय स्तर से हुई जांच में विभागीय लापरवाही उजागर की गई। मगर पीड़ित माता-पिता को हर्जाना नहीं दिया।
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इस पर माता-पिता की ओर से स्थायी लोक अदालत की शरण ली गई। इस मामले में स्थायी लोक अदालत अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व वरिष्ठ सदस्य शाजिया सिद्दीकी द्वारा दोनों के माता पिता को दस लाख का भुगतान बतौर मुआवजा विद्युत विभाग को देने के आदेश दिए हैं।