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Lok Adalat: अलीगढ़ में 11 फरवरी को लगेगी लोक अदालत, न्यायालयों में लम्बित मामलों का एक दिन में ही होगा निस्तार

Fri, 10 Feb 2023 05:42 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Fri, 10 Feb 2023 05:42 PM IST
सार

अलीगढ़ में 11 फरवरी को लोक अदालत लगेगी। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का निस्तारण एक दिन में आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। जिला न्यायालय अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण तथा सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। 

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Lok Adalat held in Aligarh on February 11
लोक अदालत - फोटो : amar ujala

विस्तार

अलीगढ़ में 11 फरवरी को लोक अदालत लगेगी। जिसका शुभारम्भ जिला न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग प्रातः 10.30 बजे दीवानी न्यायालय परिसर में फास्ट ट्रेक भवन के पीछे सभागार में करेंगे। विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों का निस्तारण एक दिन में आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। जिला न्यायालय अलीगढ, बाह्य स्थित न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालय, परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण तथा जिले की सभी तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। 

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इन मामलों को रखा जाएगा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश कुमार नागर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन बसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन अधिनियम वाद, सेवा सम्बन्धि वाद, अन्य दीवानी मामले तथा अन्य प्रकृति के मामले जो न्यायालयों में लम्बित हो, के अतिरिक्त प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी बैक लोन रिकबरी, वित्तीय संस्था, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी आदि के भी मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जायेगा। 
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लोक अदालत क्या है
लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत। लोक अदालत वह मंच है, जहां मामलों का निस्तारण एक दिन में होता है। साथ ही लोक अदालत के लिए अधिवक्ता का होना अनिवार्य नहीं है, इसका कोई शुल्क भी नहीं लगता। लोक अदालत के निर्णय की किसी भी अदालत में अपील भी नहीं की जाती है।

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