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लॉकडाउन ः आज फल, दूध, सब्जी की दुकानें दो शिफ्ट में खुलेंगी
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बारहद्वारी बाजार में सब्जी और फल खरीददारी करने को लगी भीड़।
- फोटो : CITY OFFICE
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कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रदेश सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन की ओर से शनिवार की रात 8 बजे से 35 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया है। सोमवार सात बजे लॉकडाउन खत्म होगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, शादी समारोह में जाने वालों को कार्ड दिखाने पर, पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों, कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों, ट्रेन/बसों के से आने-जानेे वाले यात्रियों को टिकट दिखाने पर आवाजाही की छूट दी गई है।
अन्य सभी को प्रतिबंधित किया गया है। रविवार को सिर्फ फल, दूध और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल भी खुले रहेंगे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना कंट्रोल रूम की टीम के साथ बैठक की। बैठक में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए।
ये रहेगी व्यवस्था
- जिले में रविवार को फल, दूध, सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।
- समस्त किराना की दुकानें, स्ट्रीट फूड की दुकानें तथा समस्त सामान्य दुकानें बंद रहेंगी।
- दवा की दुकानों एवं डॉक्टरों के क्लीनिक खुले रहेंगे।
- पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी खुली रहेंगी। कोविड नियमों का पालन करना होगा। गैस एजेंसी पर केवल होम डिलेवरी की सुविधा होगी।
- शादी समारोह के लिए शादी के कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान शादियों में 50 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
- जनपद के सभी निवासी लॉकडाउन का पूर्ण पालन करेंगे। कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य के बिना अपने घर से नहीं निकलेगा।
- लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ट्रेन/बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
- अंत्येष्टि स्थल एवं अंतिम यात्रा के दौरान 20 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
- समस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलेंगे।
- जनपद की समस्त फैक्टरी खुली रहेंगी। फैक्टरियों में तैनात अधिकारी/कर्मचारी अपने आई-कार्ड के साथ आ-जा सकते हैं।
- जनपद में होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आई कार्ड के साथ निर्वाचन की ड्यूटी कर सकेंगे। निर्वाचन कार्य के लिए पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है।
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- लॉकडाउन के दौरान जनपद में वृहद सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सहायक नगर आयुक्त तथा जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- लॉकडाउन के दौरान पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति ही अनुमन्य होगा। नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर केवल दो लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।
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अन्य सभी को प्रतिबंधित किया गया है। रविवार को सिर्फ फल, दूध और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 से 8 बजे तक खुलेंगी। इस दौरान मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल भी खुले रहेंगे। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, कोरोना कंट्रोल रूम की टीम के साथ बैठक की। बैठक में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए।
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ये रहेगी व्यवस्था
- जिले में रविवार को फल, दूध, सब्जी की दुकान सुबह 6 बजे से 11 बजे तक तथा शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी।
- समस्त किराना की दुकानें, स्ट्रीट फूड की दुकानें तथा समस्त सामान्य दुकानें बंद रहेंगी।
- दवा की दुकानों एवं डॉक्टरों के क्लीनिक खुले रहेंगे।
- पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसी खुली रहेंगी। कोविड नियमों का पालन करना होगा। गैस एजेंसी पर केवल होम डिलेवरी की सुविधा होगी।
- शादी समारोह के लिए शादी के कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति होगी। लॉकडाउन के दौरान शादियों में 50 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
- जनपद के सभी निवासी लॉकडाउन का पूर्ण पालन करेंगे। कोई भी व्यक्ति आवश्यक कार्य के बिना अपने घर से नहीं निकलेगा।
- लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ट्रेन/बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट के साथ आने-जाने की अनुमति होगी।
- अंत्येष्टि स्थल एवं अंतिम यात्रा के दौरान 20 व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे।
- समस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलेंगे।
- जनपद की समस्त फैक्टरी खुली रहेंगी। फैक्टरियों में तैनात अधिकारी/कर्मचारी अपने आई-कार्ड के साथ आ-जा सकते हैं।
- जनपद में होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।
- त्रिस्तरीय सामान्य पंचायत निर्वाचन-2021 में लगे अधिकारी एवं कर्मचारी अपने आई कार्ड के साथ निर्वाचन की ड्यूटी कर सकेंगे। निर्वाचन कार्य के लिए पूर्ण रूप से छूट प्रदान की गई है।
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- लॉकडाउन के दौरान जनपद में वृहद सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सहायक नगर आयुक्त तथा जिला पंचायत राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- लॉकडाउन के दौरान पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ एक व्यक्ति ही अनुमन्य होगा। नामांकन के दौरान नामांकन स्थल पर केवल दो लोग ही प्रवेश कर सकते हैं।