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Aligarh News: नौकरी लगवाने के बहाने महिला से दुष्कर्म में उम्रकैद

Tue, 21 Mar 2023 01:19 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Mar 2023 01:19 AM IST
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Life imprisonment for raping a woman on the pretext of getting a job
टप्पल क्षेत्र की महिला को नौकरी दिलाने के बहाने घर से हरियाणा ले जाकर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म के मुकदमे में अदालत ने फैसला सुनाया है। मुकदमे में दोषी को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। यह फैसला एडीजे-तृतीय राजेश कुमार भारद्वाज की अदालत ने सुनाया है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटना 12 जून 2020 की तड़के पांच बजे की है। पहले से हुई बातचीत के आधार पर महिला के गांव का पड़ोसी उसे नौकरी दिलाने के बहाने अपने साथ मानेसर गुरुग्राम हरियाणा ले गया। जहां एक कमरे में रखकर उसके साथ डरा धमकाकर दुष्कर्म किया। यहां से फिर उसे वह 15 जून को रेवाड़ी ले गया और वहां भी इसी तरह कई दिन तक दुष्कर्म किया।
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इस दौरान उसे समझ में आ गया कि आरोपी उसे धोखा दे रहा है। इस पर वह 18/19 की रात वहां से किसी तरह भागकर अपने गांव आ गई। शुरुआत में उसने लोकलाज के चलते किसी को कुछ नहीं बताया। बाद में 29 जून को परिवार को जानकारी देकर मुकदमा दर्ज कराया। मामले में न्यायालय में हुए सत्र परीक्षण के दौरान आरोपी रामनिवास को दोषी करार देकर उम्रकैद व एक लाख एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना राशि में से एक लाख रुपया पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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