{"_id":"61db3d96a6e5085bb979d50f","slug":"lessons-of-code-of-conduct-taught-to-political-parties-city-office-news-ali282732456","type":"story","status":"publish","title_hn":"अलीगढ़ः राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अलीगढ़ः राजनीतिक दलों को पढ़ाया आचार संहिता का पाठ
विज्ञापन
कलेक्ट्रेट के आसपास लगे बैनर पोस्टर को हटवाने का निर्देश देतीं जिलाधिकारी ।
- फोटो : CITY OFFICE
चुनाव आचार संहिता लागू होेने के दूसरे ही दिन रविवार को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे. ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने साफ किया कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। सभी प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। यदि किसी भी दल या पदाधिकारी के स्तर से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने की प्राथमिकता रहेगी। आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, पदयात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति आयोजन नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का यदि आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे नामांकन के 72 घंटे के अंदर तीन बार में सार्वजनिक करना होगा। नामांकन के दौरान जो भी प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं, वह सही और वैध हों।
नामांकन के लिए अधिकतम दो वाहनों की अनुमति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि एक रैली निकलने के बाद दूसरी रैली के मध्य 30 मिनट के समय का अंतर रखा जाएगा। हालांकि अभी 15 जनवरी तक किसी प्रकार का रोड शो, पदयात्रा या रैली के आयोजन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। नामांकन के लिए अधिकतम दो वाहन ही प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक जा सकेेंगे। नामांकनकर्ता के साथ प्रत्याशी समेत तीन व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित अनुमति लेनी होगी। चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रत्याशी व समर्थक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
विज्ञापन
अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है प्रत्याशी
वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चंद्र ने बताया कि चुनाव में प्रत्याशियों को अपना नया बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव में होने वाले खर्च का लेन-देन इसी खाते से करना अनिवार्य होगा। आयोग ने एक प्रत्याशी को अधिकतम 40 लाख रुपये तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। व्यय प्रेक्षक एक-एक रुपये का हिसाब रखेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम चरण में होने वाले मतदान पर आयोग की पैनी नजर है। मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन, शराब, पैसे का वितरण न किया जाए।
प्रचार वाहन में 10 हजार से अधिक की सामग्री होगी जब्त
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि वाहन में 10 हजार रुपये से अधिक की सामग्री पाई जाती है तो साक्ष्य या समाधान न होने पर उसे जब्त किया जा सकता है। निर्वाचन के लिए अनुमति वाले वाहन में 50 हजार रुपये पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्टार प्रचारक एक लाख रुपये तक की धनराशि रख सकते हैं। इस संबंध में पार्टी कोषाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य रहेगी। 10 लाख की राशि पर आयकर विभाग को सूचित करना होगा। रैली का संपूर्ण व्यय आंकलन कर देना होगा, तभी रैली या जनसभा की अनुमति मिल सकेगी। बिना इजाजत रैली का आयोजन नहीं होगा। मतदान के दौरान बनने वाले बूथ का खर्चा एवं प्रयोग किए जा रहे वाहन का खर्चा प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा।
वोट नहीं बना तो करें जल्द आवेदन
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में यदि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ने से छूट गया है तो नामांकन तिथि से पूर्व तक आवेदन दिया जा सकता है। मतदाता सूची का पांच जनवरी को अंतिम प्रकाशन हो गया है। सभी पार्टी पदाधिकारी देख लें यदि अभी वोटर लिस्ट या मतदाता के नाम में कोई संशोधन कराना है तो संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट जिला चुनाव कार्यालय, तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत कार्यालय के साथ ही संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध करा दी गई है।
सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर, अनर्गल बयानबाजी से बचें
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि राजनीतिक दल नामांकन के दौरान अनावश्यक भीड़ साथ न लाएं और आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी या टीका टिप्पणी से संबंधित खबरों से बचा जाए। निर्वाचन के दौरान मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के साथ सोशल मीडिया टीम पूरी तरह सक्रिय रहेगी। इस तरह की कोई जानकारी संज्ञान में आती है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी संजीव पुष्कर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार, भाजपा से शिवनारायण शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, बसपा से फारूक अहमद, आप से नदीम अंजुम, समाजवादी पार्टी से डॉ. कृपाल सिंह यादव, रालोद से राहुल शर्मा, पीआईएम से इदरीश मोहम्मद एवं आईएनसी से नदीम गफूर मौजूद रहे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने के साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने की प्राथमिकता रहेगी। आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली, जनसभा, नुक्कड़ सभा, रोड शो, पदयात्रा आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना अनुमति आयोजन नहीं होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का यदि आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे नामांकन के 72 घंटे के अंदर तीन बार में सार्वजनिक करना होगा। नामांकन के दौरान जो भी प्रपत्र जमा किए जा रहे हैं, वह सही और वैध हों।
विज्ञापन
नामांकन के लिए अधिकतम दो वाहनों की अनुमति
उप जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार पटेल ने बताया कि एक रैली निकलने के बाद दूसरी रैली के मध्य 30 मिनट के समय का अंतर रखा जाएगा। हालांकि अभी 15 जनवरी तक किसी प्रकार का रोड शो, पदयात्रा या रैली के आयोजन पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। नामांकन के लिए अधिकतम दो वाहन ही प्रयोग में लाए जाएंगे, जो निर्धारित स्थान तक जा सकेेंगे। नामांकनकर्ता के साथ प्रत्याशी समेत तीन व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। पार्टी पदाधिकारियों के स्तर से क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से लिखित अनुमति लेनी होगी। चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव में प्रत्याशी व समर्थक मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें।
विज्ञापन
अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकता है प्रत्याशी
वरिष्ठ कोषाधिकारी महिमा चंद्र ने बताया कि चुनाव में प्रत्याशियों को अपना नया बैंक खाता खोलना होगा। चुनाव में होने वाले खर्च का लेन-देन इसी खाते से करना अनिवार्य होगा। आयोग ने एक प्रत्याशी को अधिकतम 40 लाख रुपये तक की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। व्यय प्रेक्षक एक-एक रुपये का हिसाब रखेंगे। यदि निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करना पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रथम चरण में होने वाले मतदान पर आयोग की पैनी नजर है। मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन, शराब, पैसे का वितरण न किया जाए।
प्रचार वाहन में 10 हजार से अधिक की सामग्री होगी जब्त
वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि वाहन में 10 हजार रुपये से अधिक की सामग्री पाई जाती है तो साक्ष्य या समाधान न होने पर उसे जब्त किया जा सकता है। निर्वाचन के लिए अनुमति वाले वाहन में 50 हजार रुपये पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। स्टार प्रचारक एक लाख रुपये तक की धनराशि रख सकते हैं। इस संबंध में पार्टी कोषाध्यक्ष की अनुमति अनिवार्य रहेगी। 10 लाख की राशि पर आयकर विभाग को सूचित करना होगा। रैली का संपूर्ण व्यय आंकलन कर देना होगा, तभी रैली या जनसभा की अनुमति मिल सकेगी। बिना इजाजत रैली का आयोजन नहीं होगा। मतदान के दौरान बनने वाले बूथ का खर्चा एवं प्रयोग किए जा रहे वाहन का खर्चा प्रत्याशी के व्यय में जोड़ा जाएगा।
वोट नहीं बना तो करें जल्द आवेदन
जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची में यदि पात्र मतदाताओं के नाम जुड़ने से छूट गया है तो नामांकन तिथि से पूर्व तक आवेदन दिया जा सकता है। मतदाता सूची का पांच जनवरी को अंतिम प्रकाशन हो गया है। सभी पार्टी पदाधिकारी देख लें यदि अभी वोटर लिस्ट या मतदाता के नाम में कोई संशोधन कराना है तो संबंधित बीएलओ के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वोटर लिस्ट जिला चुनाव कार्यालय, तहसील, ब्लॉक, नगर पंचायत कार्यालय के साथ ही संबंधित बीएलओ के पास उपलब्ध करा दी गई है।
सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर, अनर्गल बयानबाजी से बचें
अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल ने बताया कि राजनीतिक दल नामांकन के दौरान अनावश्यक भीड़ साथ न लाएं और आदर्श आचार संहिता का शत-प्रतिशत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। किसी भी तरह की पेड न्यूज और सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी या टीका टिप्पणी से संबंधित खबरों से बचा जाए। निर्वाचन के दौरान मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के साथ सोशल मीडिया टीम पूरी तरह सक्रिय रहेगी। इस तरह की कोई जानकारी संज्ञान में आती है तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। बैठक में नगर मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार वर्मा, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी संजीव पुष्कर, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल कुमार, भाजपा से शिवनारायण शर्मा, शैलेंद्र गुप्ता, बसपा से फारूक अहमद, आप से नदीम अंजुम, समाजवादी पार्टी से डॉ. कृपाल सिंह यादव, रालोद से राहुल शर्मा, पीआईएम से इदरीश मोहम्मद एवं आईएनसी से नदीम गफूर मौजूद रहे।