फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Krishna paradise home is not a relief, but school will run

कृष्णा पैराडाइज होम को राहत नहीं, मगर स्कूल चलेगा 

Sun, 16 Dec 2018 01:32 AM IST
राजेश सिंह न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़।
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अलीगढ़। Published by: राजेश सिंह Updated Sun, 16 Dec 2018 01:32 AM IST
विज्ञापन
Krishna paradise home is not a relief, but school will run
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
हाईकोर्ट ने अलीगढ़ की कोल तहसील स्थित एक विवादित भूमि का स्वामित्व बदलने के एसडीएम कोल के आदेश पर लगी रोक को बरकरार रखा है तथा प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों को नौ जनवरी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए मैरिज होम संचालक के इंपीरियल स्कूल को यथावत चलने देने के आदेश दिये गए हैं। 
विज्ञापन


क्वार्सी राज विहार निवासी कृष्णपाल सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने दिया। याची का कहना था कि रेवेन्यू कोड 2006 की धारा 38 के तहत दाखिल एक संशोधन अर्जी पर एसडीएम ने उसकी भूमि का स्वामित्व नगर निगम को सौंप दिया। जबकि याची को चकबंदी के दौरान उस भूमि का स्वामी घोषित किया जा चुका है। धारा 38 में एसडीएम को सिर्फ गलती संशोधित करने का अधिकार है स्वामित्व तय करने का हक नहीं है। हाईकोर्ट ने 28 नवंबर 2018 को एसडीएम के आदेश पर रोक लगा दी थी।
विज्ञापन


मामले की अगली सुनवाई पर याची की ओर से बताया गया कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद एसडीएम के आदेश के तहत कार्यवाही की जा रही है। याची ने इस संबंध में एक अर्जी भी दाखिल की है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक जवाब दाखिल करने की मोहलत देते हुए विवादित भूमि पर दिए 28 नवंबर के आदेश को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका पर नौ जनवरी को अगली सुनवाई होगी। इस संबंध में एसडीएम कोल जोगिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि न्यायालय ने मैरिज होम में किसी भी शादी अथवा उत्सव जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई है। परंतु याची के मैरिज होम के पीछे चल रहे इंपीरियल स्कूल को यथावत चलने देने के आदेश दिये हैं। प्रशासन को अपना पक्ष नौ जनवरी को रखने को कहा है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed