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Aligarh News: बरला में अवैध उर्वरक फैक्टरी पकड़ी, सील, मुकदमा दर्ज
Sat, 24 Aug 2024 10:36 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 24 Aug 2024 10:36 PM IST
सार
फैक्टरी में 50 टन जिप्सम, 5 टन जायम, 250 जायम डिब्बा, 45 बैग बायो पोटाश, तीन सिलाई मशीन, एक सीलिंग मशीन, एक कांटा, पैकिंग के लिए खुले 125 बैग के अलावा कैल्शियम, बायो पोटाश, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रेंस आदि मिले। फैक्टरी संचालक कोमल सिंह से फर्म संबंधी अभिलेख मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके।
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बरला में उर्वरक फैक्र्टी में जॉच करते जिला कृषि अधिकारी
- फोटो : संवाद
विस्तार
अलीगढ़ में बरला थाना क्षेत्र के बरला रोड स्थित आरएस मार्केट में 23 अगस्त को कृषि विभाग की टीम ने अवैध रूप संचालित उर्वरक फैक्टरी पर छापा मारा। यहां से बड़ी मात्रा में अवैध उर्वरक बरामद हुआ। जांच के लिए नमूने लिए गए हैं। 24 अगस्त को भी फैक्टरी में जांच पड़ताल की गई। इसके बाद फैक्टरी को सील कर संचालक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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जिला कृषि अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी व जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल के नेतृत्व में टीम ने 23 अगस्त को बरला रोड स्थित आरएस मार्केट में संचालित इस फैक्टरी पर छापा मारा था। जिला कृषि अधिकारी धर्मेंद्र चौधरी के अनुसार, फैक्टरी में 50 टन जिप्सम, 5 टन जायम, 250 जायम डिब्बा, 45 बैग बायो पोटाश, तीन सिलाई मशीन, एक सीलिंग मशीन, एक कांटा, पैकिंग के लिए खुले 125 बैग के अलावा कैल्शियम, बायो पोटाश, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रेंस आदि मिले। फैक्टरी संचालक कोमल सिंह से फर्म संबंधी अभिलेख मांगे गए तो वह नहीं दिखा सके।
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उन्होंने बताया कि फर्म मालिक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के उर्वरकों का स्थानांतरण, रख-रखाव, उत्पादन से संबंधित संयंत्र पाए जाने, बिना प्राधिकार पत्र के ही उर्वरक का स्थानांतरण व अवैध भंडारण मिला। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि फैक्टरी संचालक कोमल सिंह के खिलाफ थाना बरला में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।
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