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Aligarh: जन औषधि केंद्र में चल रहे अवैध क्लीनिक को किया सील, भारी मात्रा में खाली ड्रिप और इंजेक्शन बरामद

Tue, 13 Sep 2022 01:39 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 13 Sep 2022 01:39 AM IST
सार

डिप्टी सीएमओ ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक पर छापेमारी कर  भारी मात्रा में खाली ड्रिप और इंजेक्शन बरामद किए। उन्होंने क्लीनिक को सील करते हुए फार्मासिस्ट को नोटिस दिया है।

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Illegal clinics running in Jan Aushadhi Kendra sealed
फार्मासिस्ट से पूछताछ करते हुए डिप्टी सीएमओ - फोटो : CHHARRA

विस्तार

कस्बा में स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर अवैध रूप से चल रहे क्लीनिक पर डिप्टी सीएमओ ने छापा मार कार्रवाई की। यहां से भारी मात्रा में खाली ड्रिप व इंजेक्शन बरामद हुए। उन्होंने क्लीनिक को सील करते हुए फार्मासिस्ट को नोटिस दिया है। वहीं, पंजीकरण निरस्त अंबिका हॉस्पीटल की जगह कुंज बिहारी चिकित्सालय के नाम से बोर्ड लगाने पर चेतावनी देते हुए बोर्ड हटाने के निर्देश दिए हैं।

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कस्बा में लगभग एक माह पूर्व एक प्रसूता की चिकित्सक की लापरवाही से मौत हो गई थी। शिकायत उपमुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया था। विभाग ने कार्रवाई कर निजी चिकित्सालय का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया था। अब उसी चिकित्सालय का नाम बदलकर नवीन पंजीकरण के लिए सीएमओ कार्यालय में आवेदन किया गया है। इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से की गई।
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शिकायतकर्ता ने बताया कि कस्बा में पूर्व में अवैध रूप से चल रहे बहुत से चिकित्सालय संचालकों ने नवीनीकरण न कराते हुए किसी अन्य नाम से पंजीकरण करा लिए हैं और धड़ल्ले से मरीजों को लूट रहे हैं। शिकायत पर सोमवार को डिप्टी सीएमओ डॉ. रोहित गोयल ने टीम के साथ छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान सांकरा रोड स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में अवैध क्लीनिक चलता हुआ मिला। यहां से भारी मात्रा में ड्रिप और इंजेक्शन मिले।
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डॉ. रोहित गोयल ने बताया कि औषधि केंद्र पर इंजेक्शन या ड्रिप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पंजीकरण संबंधी कागजात न दिखाने पर क्लीनिक को सील कर फार्मासिस्ट सचिन कुमार को नोटिस दिया गया है। उन्होंने बताया कि अंबिका हॉस्पीटल का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। कुंज बिहारी चिकित्सालय का अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है। आवेदक का पंजीकरण से पूर्व बोर्ड लगाना गलत है। आवेदक को चेतावनी देते हुए बोर्ड हटाने के निर्देश दिए हैं।

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