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जहरीली शराब कांड ः लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं हुआ तो नपेंगे शीतगृह संचालक

Fri, 04 Jun 2021 12:31 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jun 2021 12:31 AM IST
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If the license is not renewed, then the cold storage operator will measure
शराब माफिया अनिल चौधरी के गोंडा क्षेत्र स्थित दो कोल्डस्टोरेज में बिना अनुज्ञा पत्र के अतिरिक्त निर्माण पाए जाने के बाद उद्यान विभाग सक्रिय हो गया है। जिला उद्यान अधिकारी ने कोल्ड स्टोरों के लाइसेंस का नवीनीकरण न करानेे अथवा अतिरिक्त निर्माण कराने वालों को चेतावनी पत्र जारी कर लाइसेंस का नवीनीकरण कराने या कार्रवाई की चेतावनी दी है।
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शराब माफिया अनिल चौधरी एवं उनके परिजनों के गांव पींजरी नोवरा गोंडा में पुराने कोल्डस्टोर में बिना निर्माण अनुज्ञा पत्र के अतिरिक्त निर्माण कराने तथा गोंडा इलाके के गांव गहलऊ में बिना लाइसेंस नया कोल्ड स्टोर बनाने का मामला सामने आया था।
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जिला उद्यान अधिकारी एनके सहानियां ने शीतग्रह लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने तथा शीतगृह का अतिरिक्त विस्तारीकरण अथवा नवीन निर्माण कराने वालों को आठ दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि या तो शीतगृह स्वामी आठ दिन में लाइसेंस लें, अन्यथा कार्रवाई के लिये तैयार रहें।
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इस श्रेणी में राइपनिंग यूनिट केला प्लांट एवं चिलिंग प्लांट भी शामिल हैं। उन्होंने सभी को लाइसेंस नवीनीकरण एवं अतिरिक्त क्षमता के आवेदन आठ दिन के अंदर आन लाइन या आफ लाइन जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जो शीतग्रह स्वामी अपने शीतगृह का संचालन नहीं कर रहे हैं अथवा उनके शीतगृह बंद हैं तो वे इसकी सूचना भी उपलब्ध करा दें। डीएचओ ने बताया कि जिले के पांच शीतगृह स्वामियों ने लाइसेंस के लिये आवेदन तो कर रखा है, लेकिन उनके प्रपत्र अपूर्ण हैं। यदि आठ दिन में उन्होंने प्रपत्र पूर्ण नहीं कराये तो वे भी कार्रवाई के दायरे में आ जाएंगे।
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