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Aligarh: दहेज के लिए जला दिया था बहू को, मृत्यु पूर्व दिए बयान पर पति, सास, ससुर, जेठ को सात-सात साल की सजा
Mon, 11 Sep 2023 09:11 PM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Mon, 11 Sep 2023 09:11 PM IST
सार
बहू को उसके ससुरालियों ने दहेज के लिए जला दिया था। जेएन मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान उसकी की मौत हो गई थी। मृत्यु पूर्व बयान व तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति वीरेंद्र, सास कमलेश, ससुर प्रेमप्रकाश व जेठ देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
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सजा
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
अलीगढ़ के इगलास में महिला की दहेज के लिए जलाकर हत्या के मामले में चार दोषियों को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे प्रथम मनोज कुमार अग्रवाल की अदालत से सुनाया गया है। बता दें कि तीन दिन पहले अदालत ने चारों को दोषी करार देकर सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख नियत की थी।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार घटना 25 मार्च 2016 की है। वादी मुकदमा राया मथुरा के सूरज गांव निवासी एदल सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उन्होंने अपनी बेटियां राजेश व विमलेश की शादी 20 मई 2009 को इगलास के गांव गड़ुआ भूरंगा के वीरेंद्र व देवेंद्र से की थी। शादी में दिए गए दहेज से ससुराली संतुष्ट नहीं थे और पांच लाख रुपये की मांग करते हुए उत्पीड़न शुरू कर दिया। इस दौरान दहेज उत्पीडऩ का मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में उसमें समझौता भी दाखिल हुआ।
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इसके बाद घटना वाली सुबह सूचना मिली कि विमलेश को उसके ससुरालियों ने जला दिया है। जेएन मेडिकल कालेज में इलाज के उसकी दौरान विमलेश की मौत हो गई। मृत्यु पूर्व बयान व तहरीर के आधार पर पुलिस ने पति वीरेंद्र, सास कमलेश, ससुर प्रेमप्रकाश व जेठ देवेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। न्यायालय में मृत्युपूर्व बयानों के आधार पर चारों को दोषी करार दिया था। अब सोमवार को सात-सात वर्ष कैद व साढ़े आठ हजार- साढ़े आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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