फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Up crime news Husband convicted in dowry murder gets life imprisonment in aligarh

Aligarh: शादी के ढाई महीने बाद विवाहिता की मौत, 'बचा लो ये लोग मार देंगे' ये थे आखिरी शब्द, अब पति को उम्रकैद

Tue, 02 Aug 2022 01:27 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 02 Aug 2022 01:27 AM IST
सार

अतरौली के योगेश ने आरोप लगाया कि उसने अपनी बहन सरस्वती की शादी 13 मार्च 2019 को जामुनका के राजू संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। 22 मई 2019 को उसके साथ मारपीट की गई। उसने खुद फोन पर यह कहते हुए सूचना दी कि उसे बचा लो, ये लोग मार देंगे। कुछ देर बाद खबर मिली कि बहन को मार दिया गया। मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी मानते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
Up crime news Husband convicted in dowry murder gets life imprisonment in aligarh
सांकेतिक फोटो - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

अलीगढ़ में चंडौस क्षेत्र के गांव जामुनका में साल 2019 में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या के मामले में दोषी पति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत एडीजे-12 सिद्धार्थ सिंह की अदालत ने सुनाया गया है। खास बात यह है कि शादी के ढाई महीने बाद ही विवाहिता को दहेज के लिए गला दबाकर मारा गया था।

विज्ञापन


अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी प्रमेंद्र जैन के अनुसार, घटना 22 मई 2019 की है। मुकदमा दर्ज कराते हुए वादी जुझरका, अतरौली के योगेश ने आरोप लगाया कि उसने अपनी बहन सरस्वती की शादी 13 मार्च 2019 को जामुनका के राजू संग की थी। शादी के बाद से ही उसे दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। 22 मई 2019 को उसके साथ मारपीट की गई। उसने खुद फोन पर यह कहते हुए सूचना दी कि उसे बचा लो, ये लोग मार देंगे।
विज्ञापन


कुछ देर बाद खबर मिली कि बहन को मार दिया गया। इस मामले में पति सहित आठ ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस स्तर से राजू व सास चंद्रवती के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। सत्र परीक्षण के दौरान अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर पति राजू को दोषी करार दिया है, जबकि सास को बरी किया गया है। अदालत ने राजू को उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed