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UP: पत्नी 21 साल लड़ी दहेज उत्पीड़न का मुकदमा, पति को सजा मिली दो साल, तीन ससुराली भी दोषी करार

Mon, 03 Nov 2025 11:35 AM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़ 
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़  Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 03 Nov 2025 11:35 AM IST
सार

पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद चारों पर चार्जशीट दायर कर दी। मामले में महिला वादी सहित उसके परिवार के तीन गवाह पेश हुए। इसके बाद पुलिस के गवाहों को बुलाने के काफी प्रयास हुए लेकिन वे नहीं आए।

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Husband and four others convicted in dowry harassment case after 21 years
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सांकेतिक तस्वीर

विस्तार

दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में महिला अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ 21 वर्ष तक मुकदमा लड़ी। अब आकर पुराने मुकदमों के निस्तारण के क्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट इगलास गंधर्व पटेल ने पति सहित चार को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अदालत ने महिला के पति को दो वर्ष की सजा से दंडित किया है।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार हाथरस के मुरसान क्षेत्र के गांव अमरपुर की रूपन देवी की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। इसमें कहा गया कि उसकी शादी घटना से 10 साल पहले गोंडा के गांव छोटी बल्लम के चंद्रप्रकाश संग हुई। शादी के बाद उसे तीन बच्चे भी हुए। ससुराल वाले दहेज के लिए उसका उत्पीड़न करने लगे। उसे तीनों बच्चों के साथ 2003 में घर से निकाल दिया। इसके बाद से वह मायके में रही।

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31 अगस्त 2004 को उसके पति चंद्रप्रकाश, देवर धर्मेंद्र, ससुर भिक्की सिंह व सास आदि सफेद रंग की जीप से गांव में आए और मारपीट करते हुए तमंचा दिखाकर उसके बच्चों को यह कहते हुए ले गए कि अब तू अपना चेहरा मत दिखाना। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद चारों पर चार्जशीट दायर कर दी। मामले में महिला वादी सहित उसके परिवार के तीन गवाह पेश हुए। इसके बाद पुलिस के गवाहों को बुलाने के काफी प्रयास हुए लेकिन वे नहीं आए। इस वजह से लंबे समय तक मुकदमा लंबित रहा। अब अदालत ने पति को दो वर्ष, देवर, सास व ससुर को छह-छह माह की सजा से दंडित किया है।

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