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Aligarh Muslim University: वीसी की नियुक्ति में हाईकोर्ट का फैसला आज, सभी को है इंतजार
Sat, 17 May 2025 10:48 AM IST
चमन शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
Published by: चमन शर्मा
Updated Sat, 17 May 2025 10:48 AM IST
सार
प्रो नईमा खातून को एएमयू वीसी बनाने की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगी। प्रो. मुजाहिद बेग ने आरोप लगाया था कि कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई।
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नईमा खातून अलीगढ मुस्लिम विवि की कुलपति
- फोटो : instagram/amu.sports
विस्तार
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) की कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 मई को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाने जा रहा है। अप्रैल में इस मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
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एएमयू के प्रो. मुजाहिद बेग ने कुलपति नियुक्ति प्रक्रिया में एक खास उम्मीदवार का पक्ष लेने और अनियमितता का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ नवंबर 2023 में हाईकोर्ट का रुख किया था। इस मामले में 3, 4 और 5 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डी. रमेश की पीठ के समक्ष बहस हुई थी। अप्रैल में फैसला सुरक्षित कर लिया गया था।
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अपनी याचिका में प्रो. बेग ने आरोप लगाया था कि कुलपति नियुक्ति की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि 17 मई को हाईकोर्ट का फैसला आ रहा है, जो भी फैसला होगा वह उसका सम्मान करेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया है और करते रहेंगे।
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