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सराय हकीम फायरिंग कांड : आरोपी हर्षद को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा

Sat, 09 May 2026 12:35 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 09 May 2026 12:35 PM IST
सार

सराय हकीम इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कई राउंड गोलियां चली थीं। पुलिस ने 12 नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 

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Harshad release in Sarai Hakim firing case
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र के चर्चित सराय हकीम फायरिंग मामले में भाजयुमो के नेता हर्षद वार्ष्णेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। 8 मई शाम कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जिला कारागार से रिहा कर दिया गया।

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बीते 12 मार्च को सराय हकीम इलाके में दो पक्षों के बीच जमकर संघर्ष हुआ था, जिसमें कई राउंड गोलियां चली थीं। इलाके में दहशत फैलाने वाली इस वारदात पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने 12 नामजद और करीब एक दर्जन अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। 
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इस मामले में हर्षद समेत कई आरोपियों को जेल भेजा गया था। स्थानीय अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद हर्षद के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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