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बकरीद को लेकर गाइड लाइन जारी, सामूहिक नमाज और कुर्बानी पर पाबंदी

Fri, 24 Jul 2020 01:15 AM IST
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jul 2020 01:15 AM IST
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Guideline released regarding idul azha
आगामी एक अगस्त को मुस्लिम समाज के विशेष त्योहार बकरीद (ईद उल अजहा) को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने भी गाइड लाइन जारी कर दी हैं। शासन की गाइड लाइनों को ही जिले में मान्य किया गया है।
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जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह और एसएसपी मुनीराज जी ने समीक्षा बैठक के दौरान बृहस्पतिवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की ओर से बकरीद को लेकर जारी गाइड लाइन के अनुसार बकरों की बिक्री के लिए पैठ, सामूहिक नमाज, सामूहिक कुर्बानी पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके पालन को लेकर एसीएम, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, एडीएम सिटी और एडीएम प्रशासन के साथ ही एसपी क्त्रसइम, एसपी देहात और एसपी सिटी के निर्देशन में अपने-अपने क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करेंगे। साथ ही संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी कराई जाएगी।
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डीएम ने कहा कि शासन ने साफ तौर पर कहा है कि कुर्बानी के नाम पर गोवंश की कुर्बानी देने वालों पर निगाह रखी जाए। इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। खुले स्थानों पर कुर्बानी और खुले में मांस ले जाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर अगर त्योहार के दौरान कोई अराजक तत्व भ्रामक सूचना फैलाकर शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
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