फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   Father's bail application rejected for raping daughter

Aliagrh: बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज, अतरौली का है मामला

Fri, 29 Jul 2022 01:15 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 29 Jul 2022 01:15 AM IST
सार

विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, अतरौली क्षेत्र की महिला अपने मायके गई थी। बड़े बच्चे घर पर ही रह गए थे। 18 अप्रैल की रात आरोपी घर में नशीली कोल्डड्रिंक लाया और बेटे व बड़ी बेटी आदि को पिला दिया, जिससे अन्य बच्चे सो गए और उसने बड़ी बेटी संग दुष्कर्म किया।

विज्ञापन
Father's bail application rejected for raping daughter
जेल में कैदियों को क्यों मिलती है "काली-सफेद" ड्रेस - फोटो : Pixabay

विस्तार

एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज की गई है। अतरौली के इस चर्चित मामले में पिता पर 17 वर्षीय बेटी संग दुष्कर्म का आरोप लगा था। इसके अलावा, इसी तरह के अन्य अपराधों में भी जमानत अर्जियां खारिज की गई हैं।

विज्ञापन


विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह के अनुसार, अतरौली क्षेत्र की महिला अपने मायके गई थी। बड़े बच्चे घर पर ही रह गए थे। 18 अप्रैल की रात आरोपी घर में नशीली कोल्डड्रिंक लाया और बेटे व बड़ी बेटी आदि को पिला दिया, जिससे अन्य बच्चे सो गए और उसने बड़ी बेटी संग दुष्कर्म किया। बाद में बेटी ने मां को इसकी जानकारी दी। तब मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा। आरोपी हामिद की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
विज्ञापन


इधर, मडराक की 11 वर्षीय बच्ची से 16 मार्च को छेड़खानी के मुकदमे में आरोपी राजबहादुर की जमानत अर्जी खारिज की है। नारखी फिरोजाबाद के विशाल की जमानत अर्जी बन्नादेवी से किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में खारिज की गई है। इसी तरह भवानीपुर दादों के पंकज की कुकर्म के आरोप में और टप्पल के पंकज की किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में जमानत अर्जी खारिज की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

किशोरी से छेड़खानी के दोषी को सजा

अकराबाद क्षेत्र की किशोरी से घर में घुसकर छेड़खानी के दोषी को सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से सुनाया गया है। अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी ललित पुंढीर के अनुसार, घटना 22 अक्तूबर 2013 की थी, जिसका मुकदमा पीड़ित के पिता की ओर से कराया गया।



आरोप था कि वह परिवार सहित खेत पर थे। घर में 15 वर्षीय बेटी अकेली थी। तभी कस्बे का सागर घर में घुस आया और छेड़खानी कर दी। इस दौरान शोरशराबे पर आरोपी को परिवार के एक व्यक्ति ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने मामले में सागर को दोषी करार देकर 4 वर्ष सजा व 15 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें से 10 हजार रुपया पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed